UPS Last Date 30 Sep : National Pension System की शुरुआत पुरानी पेंशन योजना के खत्म होने के बाद हुई थी।
UPS Last Date 30 Sep : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की 30 सितंबर अंतिम तारीख है। इस बीच, केंद्र सरकार ने इस पेंशन योजना को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं ताकि सरकारी कर्मचारी समय रहते एक बेहतर फैसला लेने का मौका हाथ से न गंवा दें। डाक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी कर्मचारियों को इन हालिया बदलावों के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि UPS में शामिल होने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है।
UPS, मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का मिश्रित स्वरूप है, जिसमें सुरक्षा और लचीलापन दोनों मिलते हैं। सरकार ने 2 सितंबर 2025 को CCS (Implementation of UPS under NPS) नियम अधिसूचित किए थे। इसके बाद से कई बार साफ किया गया है कि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे।
एकमुश्त स्विच करने का मौका : UPS लेने वाले एक बार NPS में वापस जाने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी, कर्मचारी के पास एकतरफा लेकिन सुरक्षित रास्ता रहेगा।
ग्रेच्युटी और टैक्स में छूट : UPS में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। साथ ही आयकर अधिनियम, 2025 में UPS सब्सक्राइबर्स को टैक्स छूट दी गई है।
दिव्यांग सुरक्षा : सेवा के दौरान मौत, दिव्यांगता की स्थिति में CCS (पेंशन) नियमों या PFRDA नियमों के तहत बेनिफिट मिलेगा।
20 साल बाद VRS : 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर भी प्रो रेटा पेंशन और एश्योर्ड पेमेंट मिलेगा।
केस चलने पर भी हक सुरक्षित : अगर रिटायरमेंट के समय कोई मामला लंबित है तो भी UPS का फायदा मिलेगा।
PSU/स्वायत्त संस्था में समायोजन पर फायदा : किसी अन्य संस्था में जाने पर भी UPS लाभ सुरक्षित रहेगा।
नए कर्मचारियों के लिए दूसरा मौका : 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को 30 सितंबर तक UPS में जाने का आखिरी अवसर दिया गया है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर की आखिरी तारीख के बाद कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। ऐसे में UPS से जुड़ना उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, जो सुरक्षित पेंशन और टैक्स छूट दोनों चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो कर्मचारी अब भी असमंजस में हैं, वे अगर इस मौके को गंवा देंगे तो लंबे समय तक बेहतर रिटायरमेंट सुरक्षा से दूर रह जाएंगे।