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Tarique Rahman Net Worth: महज 1.48 करोड़ रुपये के मालिक हैं तारिक रहमान, बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री

बीएनपी नेता तारिक रहमान ने चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति घोषित हुई है। उनकी और उनकी पत्नी की आय व निवेश का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक होने से उनकी कुल आय का खुलासा हुआ है।

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Feb 13, 2026
तारिक रहमान की कुल संपत्ति लगभग 1.48 करोड़ रुपये है। (PC: IANS)

Tarique Rahman Net Worth: बांग्लादेश में आज शुक्रवार को इलेक्शन के परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें तारिक रहमान की जीत सामने आई है। ब्रिटेन में 17 साल से अधिक समय बिताने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हुए बीएनपी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति और आय का पूरा विवरण सार्वजनिक हुआ है। 60 वर्षीय नेता के हलफनामे में कुल 1.97 करोड़ टका की संपत्ति और 77 कानूनी मामलों से पूर्ण बरी होने की जानकारी दी गई है।

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संपत्ति और आय का विवरण: नेट वर्थ 1.97 करोड़ टका

हलफनामे के अनुसार तारिक रहमान की कुल घोषित संपत्ति 19.6 मिलियन टका यानी लगभग 1.97 करोड़ टका है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 1.48 करोड़ रुपये के बराबर बैठती है। वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी कुल आय 6,76,353 टका रही, जो भारतीय रुपये में लगभग 5.6 लाख रुपये होती है। उन्होंने 1,01,453 टका आयकर के रूप में जमा किए। उनकी आय के स्रोत शेयर, सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट बताए गए हैं।

पत्नी जुबैदा रहमान की संपत्ति और आय

तारिक की पत्नी, चिकित्सक जुबैदा रहमान, ने 10.53 मिलियन टका यानी लगभग 1.05 करोड़ टका की संपत्ति घोषित की है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 78.97 लाख रुपये के बराबर है। पिछले वर्ष उनकी आय 3.56 मिलियन टका रही, जिस पर 5,57,713 टका कर अदा किया गया। हलफनामे में बताया गया है कि दोनों के नाम पर कोई कर्ज, सरकारी बकाया या देनदारी नहीं है।

चल और अचल संपत्ति का ब्योरा

हलफनामे के अनुसार तारिक के पास नकद और बैंक बैलेंस मिलाकर 31.58 लाख टका हैं, जबकि 66.54 लाख टका उनकी पत्नी के नाम हैं। उनके फिक्स्ड डिपॉजिट 90.24 लाख टका के हैं और पत्नी के एफडीआर 35 लाख टका के। शेयरों में करीब 5 लाख टका और अन्य कंपनियों में 4.5 लाख व 18.5 लाख टका का निवेश दर्ज है। अचल संपत्ति में 0.81 हेक्टेयर जमीन और अन्य संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि व दो मंजिला भवन शामिल हैं।

77 मामलों से बरी, कोई लंबित केस नहीं

हलफनामे में उल्लेख है कि 2004 से अब तक दायर 77 मामलों में उन्हें पूर्ण रूप से बरी किया जा चुका है। इनमें से 42 मामलों में बरी होने का फैसला अंतरिम सरकार के दौरान आया। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को 10 श्रेणियों की जानकारी देना अनिवार्य है और गलत सूचना पाए जाने पर नामांकन रद्द भी किया जा सकता है।

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Published on:
13 Feb 2026 01:40 pm
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