आयकर रिर्टन (ITR) को लेकर सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
ITR Filing Deadline Extended: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश कर रही है। इस बजट भाषण में छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई है, साथ ही नई टैक्स स्कीम लाने का प्रस्ताव रख गया है। सरकार के इस कदम से टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने और अनुपालन का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय-सीमा को लेकर अहम फैसला लिया गया है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय कर दी है। इससे लाखों टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय और राहत प्रदान करेगा। साथ ही रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने प्रस्ताव दिया है, जिस पर मामूली फीस चुकानी होगी।
केंद्रीय बजट में विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए भी राहत भरी घोषणा की गई है। सरकार ने विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर लगने वाले टीसीएस (TCS) में भी कटौती की है। अब टीसीएस की दर 5 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत कर दी गई है। सरकार के इस अहम फैसले से विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के परिवारों और छात्रों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
सरकार के इस फैसले को टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आईटीआर की बढ़ी हुई समय सीमा और टीसीएस में कटौती को से छोटे टैक्सपेयर्स और वेतनभोगी क्लास को राहत मिलेगी।