पंजाब- पुरोहित-विस. सत्र
चंडीगढ़. पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य सरकार द्वारा 20 और 21 अक्टूबर को बुलाए गये विधानसभा के विशेष सत्र को संसदीय और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया है।
राज्य के अवर सचिव के राज्यपाल की ओर से विधानसभा सचिव को लिखे गये आज एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा बुलाये गये 16वीं विधानसभा के चौथे बजट बजट सत्र के तहत गत 19 और 20 जून को बुलाये गये विस्तारित सत्र को भी यह कहते हुये अवैध करार दिया था, क्योंकि बजट सत्र गत 22 मार्च को ही समाप्त हो गया था। इस तरह वर्तमान में भी 20 और 21 अक्टूबर को बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र को बजट सत्र का ही विस्तारित सत्र बताना अवैध और संवैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध है।
पत्र में राज्यपाल की ओर से चेतावनी दी गई है कि प्रस्तावित सत्र न केवल अवैध होगा , बल्कि इस दौरान सदन के अंदर किया गया कार्य भी गैर कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सतलुज यमुना सम्पर्क (एसवाईएल) नहर के मुद्दे तथा इसके निर्माण में सहयोग नहीं करने को लेकर की गयी उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों तथा राज्य को इसके निर्माण में हर हालत में सहयोग करने के निर्देश दिये के मुद्दे पर चर्चा के लिये विधानसभा का 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।