छतरपुर

2 हजार रिश्वत लेते पकड़ाया था प्रभारी प्रधानाध्यापक, अब हुई 5 साल कैद, 30 हजार जुर्माना भी लगा

प्रभारी प्रधानाध्यापक को 5 साल की कैद, 30 हजार का जुर्माना। अतिथि शिक्षक को ज्वॉइन कराने के एवज में ले रहा था रिश्वत।

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2 हजार रिश्वत लेते पकड़ाया था प्रभारी प्रधानाध्यापक, अब हुई 5 साल कैद, 30 हजार जुर्माना भी लगा

अतिथि शिक्षक को ज्वॉइन कराने के एवज में दो हजार रूपए की रिश्वत लेने के आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक को सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की अदालत ने रिश्वतखोर प्रभारी प्रधानाध्यापक को 5 साल की कठोर कैद के साथ साथ 30 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को जेल भेज दिया है।

फरियादी लक्ष्मीकांत शर्मा ने 6 जनवरी 2015 को लोकायुक्त पुलिस सागर को इस आशय की शिकायत की थी कि उसे अतिथि शिक्षक के पद पर ज्वॉइन कराने के लिए चन्द्रभान सेन सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय सूरजपुराकलां द्वारा दो हजार रूपए रिश्वत की मांग की जा रही है। 7 जनवरी 15 को लोकायुक्त पुलिस ने लक्ष्मीकांत को वायस रिकॉर्डर देकर सहायक शिक्षक चन्द्रभान सेन की रिश्वत संबंधी बातों को रिकॉर्ड कराया। 8 जनवरी 15 को ट्रेप दल के साथ लक्ष्मीकांत शर्मा बड़ामलहरा पहुंचा और लक्ष्मीकांत ने रिश्वत की राशि दो हजार रुपए प्रभारी प्रध्यापक को देने के बाद ट्रेप दल को इशारा किया। ट्रेप दल ने प्रभारी प्रधानाध्यापक चन्द्रभान सेन को रंगे हाथों पकड़ लिया और विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया।

भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विधि के शासन की नींव को हिला रहा

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ केके गौतम ने पैरवी करते हुए दलील रखी कि शिक्षक समाज का प्रमुख अंग एवं मार्गदर्शक होता है यदि शिक्षक द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जाने लगेगा तो समाज के लिए बहुत घातक है। आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए। विशेष न्यायाधीश सुधांशु सिंहा की कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना एक विकराल समस्या हो गई है। जो समाज को खोखला कर रही है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विधि के शासन की नींव को हिला रहा है। ऐसे आरोपियों को सजा देते समय नरम रुख दिखाना कानून की मंशा के विपरीत है और भ्रष्टाचार के प्रति कठोर रुख अपनाया जाना समय की मांग है। कोर्ट ने आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक को भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के तहत पांच साल की कठोर कैद के साथ 30 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

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Published on:
31 Dec 2022 05:41 pm
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