अब ऐसे मुद्दों पर ग्राहक अपने घर से ही शिकायत कर न्याय की गुजारिश कर सकते हैं। इसके लिए आयोग ने कन्फोनेट वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शिकायतें लेना शुरू कर दिया है।
छतरपुर. ग्राहकों के साथ की गई ठगी, नियमों की अनदेखी और सेवा में कमी जैसे मुद्दों पर अब उपभोक्ता आयोग व फोरम ने ग्राहकों के अधिकारों को और मजबूत कर दिया है। अब ऐसे मुद्दों पर ग्राहक अपने घर से ही शिकायत कर न्याय की गुजारिश कर सकते हैं। इसके लिए आयोग ने कन्फोनेट वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शिकायतें लेना शुरू कर दिया है।
जिला उपभोक्ता फोरम के के पूर्व सदस्य संजय शर्मा ने बताया कि ग्राहकों को त्वरित गति से न्याय मिले इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग सतत प्रयत्नशील है। सभी प्रकार की सेवाओं और खरीद-फरोख्त में उपभोक्ताओं के हितों के साथ हुई अनदेखी के लिए फरियादी यहां आ सकते हैं। पांच लाख रूपए तक के मामलों में उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता एवं 90 दिनों में उनके मामलों का निराकरण कर दिया जाता है। इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप में अब ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा भी शुरू हो गई है।
ऐसे में कामर्शियल वेबसाइट से होने वाली ठगी जैसे मामलों में भी आप फौरी राहत पा सकते हैं। आवेदक को कन्फोनेट वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करनी होती है और उसके बाद स्वयं अपने आवेदन और दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि धोखाधड़ी, ठगी और सेवा में कमी जैसे मामलों में चुप न रहें बल्कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं खासतौर पर किसान भाई जो कि फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं देने के मामलों में कुछ नहीं करते। यदि वे शिकायत करें तो उन्हें तुरंत राहत मिलेगी।
उपभोक्ता फोरम छतरपुर में धोखाधड़ी से जुड़े सबसे ज्यादा मामले सहारा कंपनी से जुड़े हैं। सहारा कंपनी ने जमा राशि पर ब्याज देने एवं बीमा करने जैसे उपक्रमों के माध्यम से लोगों की धनराशि जमा करा ली और समय पूरा होने पर भी ऐसे लोगों की राशि लौटायी नहीं जा रही है। ऐसे लोग उपभोक्ता आयोग की शरण ले सकते हैं। 90 दिन के भीतर आयोग ऐसे मामलों में निराकरण करता है। छतरपुर में अब तक सहारा कंपनी की सेवा में कमी से जुड़े लगभग 1500 मामले विचाराधीन रह चुके हैं।