
छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने वाले आरोपी किशोर बरडे (40) निवासी मांगुरली थाना लोधीखेड़ा को एक साल के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। 28 जुलाई 2014 को महिला ने लोधीखेड़ा थाना में लिखित शिकायत दी थी, कि उसका विवाह साल 2005 में किशोर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही वह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगा। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर प्रवीण श्रीवास्तव ने पैरवी की।
मारपीट करने वाले को सजा
छिंदवाड़ा. न्यायालय पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई ने आरोपी लेखराम, ओम प्रकाश वर्मा एवं हरि वर्मा सभी निवासी देवरी माल थाना चांद को मारपीट की धारा में दोषी पाते हुए छह-छह माह के कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। 13 फरवरी 2015 को मालती बाई अपने घर की आटा चक्की में गेहूं पिसाई कर रही थी, तभी उसके गांव के हरी, लेखराम तथा ओमप्रकाश ने आकर उससे बोला कि तेरे पति ने उपसरपंच गीता को जिताया है और अपशब्द कहने लगा। महिला ने अपशब्द कहने से मना किया तो ओमप्रकाश ने उसके बाल पकड़ा हरि ने एक चांटा मारा एवं लेखराम ने लकड़ी से मारा जिससे उसे चोटें आई थी। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश पटेल ने पैरवी की।