छिंदवाड़ा

पढ़े..ये अधिकारी सबसे ज्यादा लापरवाह

समय सीमा पर लोकसेवा न देने वाले तीन अधिकारियों पर जुर्माना किया गया है।
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छिंदवाड़ा. लोकसेवा गारंटी एक्ट के तहत समय सीमा पर लोकसेवा न देने वाले तीन अधिकारियों पर जुर्माना किया गया है। कलेक्टर जेके जैन ने छह प्रकरणों की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए। इन प्रकरणों में आवेदकों के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।
आदेश में चांदामेटा सीएमओ आरके शर्मा पर चार केस में २७५० रुपए, मोहखेड़ परियोजना अधिकारी सुशीला गुप्ता पर एक हजार रुपए तथा तामिया तहसीलदार कमलेश राम पर १२५० रुपए का अर्थदण्ड किया गया। यह जुर्माना इन अधिकारियों के वेतन से काटकर आवेदकों को दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों को एेसी गलतियां दोबारा न करने की चेतावनी दी गई है।
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इन प्रकरणों पर किया जुर्माना
१.आवेदक अंजना हारुन मौलाना आजाद वार्ड चांदामेटा ने निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए १४ जुलाई १७ को आवेदन किया था। उसके आवेदन का निराकरण २५ अगस्त तक निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया। इस पर नोटिस जारी किए गए। संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर कलेक्टर ने तीन दिन का विलम्ब मानते हुए सीएमओ आरके शर्मा पर ७५० रुपए का जुर्माना किया।


२.आवेदक गणपत बोन्द्रे वार्ड नं.१० चांदामेटा ने विवाह सहायता योजना के लाभ के लिए ३ अगस्त को आवेदन किया था। इसका निराकरण २६ अगस्त तक नहीं हो पाया। इस पर सीएमओ आरके शर्मा पर ५०० रुपए का जुर्माना किया गया।


३.आवेदक रविशंकर साहू अहमद वार्ड चांदामेटा ने अनुग्रह सहायता योजना के लाभ के लिए १४ जुलाई को आवेदन किया था। इसका निराकरण २५ अगस्त तक नहीं किया गया। तीन दिन का विलम्ब होने पर सीएमओ आरके शर्मा पर ७५० रुपए का जुर्माना किया गया।


४.आवेदक अभिलाषा वार्ड नं.१२ चांदामेटा ने निर्माण श्रमिकों का पंजीयन के लिए १४ जुलाई को आवेदन किया था। उसका निराकरण २५ अगस्त तक नहीं किया गया। इस पर सीएमओ आरके शर्मा पर ७५० रुपए का जुर्माना किया गया।


५.आवेदक संध्या बनके ग्राम मछेरा मोहखेड़ ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ के लिए २२ जुलाई को आवेदन किया था। इसका निराकरण एक सितम्बर तक नहीं किया गया। संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सुशीला गुप्ता पर एक हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया।


६.आवेदक कृष्णा ग्राम राजधरी तामिया ने भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति के लिए १९ जून को आवेदन किया था। उन्हें समय सीमा २६ अगस्त तक इसकी कापी नहीं दी गई। इसका संतोषजनक कारण न मानते हुए तहसीलदार तामिया कमलेश राम पर १२५० रुपए जुर्माना किया गया।

Published on:
24 Oct 2017 11:37 am