घटना सामने आने के बाद पुलिस ने बीएनएस और पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया।
चूरू. शहर की पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए नेपाल के युवक करण बहादुर (32) उर्फ दिनेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। आरोपी ने शहर के इंद्रमणि पार्क में नाबालिग को ले जाकर दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 28 नवंबर 2024 को महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया गया कि 27 नवंबर को नाबालिग की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए थे जहां डॉक्टरों ने पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी दी।
परिजनों ने कारण पूछा तो नाबालिग ने खुलासा किया कि दिनेश नाम का युवक उसे कई बार इंद्रमणि पार्क ले गया और डराकर दुष्कर्म किया।
घटना सामने आने के बाद पुलिस ने बीएनएस और पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया।
कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज में भय पैदा करते हैं और पीड़ित की ज़दिंगी पर स्थायी असर छोड़ते हैं।