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अब आईपीएल में भी GST, कॉम्प्लिमेंट्री टिकट पर अब होगी नई व्यवस्था

अब आईपीएल में फ्रैंचाइजी मालिकों द्वारा दिए जाने वाले फ्री या कंप्लीमेंट्री टिकट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के दायरे में आएगा।अब ऐसे पासों को लेकर निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने एक नई व्यवस्था जारी की है।
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Free or complementary IPL tickets to attract GST upto 18 per cent: AAR
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नई दिल्ली।अब आईपीएल में फ्रैंचाइजी मालिकों द्वारा दिए जाने वाले फ्री या कंप्लीमेंट्री टिकट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के दायरे में आएगा।अब ऐसे पासों को लेकर निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने एक नई व्यवस्था जारी की है। हाल ही में भारत में क्रिकेट मैचों के आयोजन को लेकर मुफ्त पास या कॉम्प्लिमेंट्री टिकटों को लेकर कुछ विवाद समाने आए हैं। इनमें बीसीसीआई और मैच के स्थानीय क्रिकेट संघो के बीच कॉम्प्लिमेंट्री टिकट को लेकर हुआ विवाद प्रमुख है।


किंग्स इलेवन की परिचालन करने वाली के पी एच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लि. ने किया था आवेदन
एएआर के मुताबिक अब इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के फ्रेंचाइजी मालिकों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त या मानार्थ टिकटों पर माल एवं सेवा कर जीएसटी लगेगा।अब ऐसे पासों को लेकर निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने एक नई व्यवस्था जारी की है। एएआर के मुताबिक अब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फ्रेंचाइजी मालिकों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त या कॉम्प्लिमेंट्री टिकटों पर जीएसटी लगेगा।आपको बता दें आईपीएल की क्रिकेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब की मालिक और परिचालन करने वाली के पी एच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लि. के आवेदन पर एएआर की पंजाब पीठ ने अब यह नई व्यवस्था की है। एएआर ने कहा कि मुफ्त दिए जाने वाले कॉम्प्लिमेंट्री टिकट को सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा।

आईपीएल की टिकटों पर भी 18 प्रतिशत GST
आईपीएल टिकटों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है।और एएआर ने इस मुद्दे पर यह कहा है कि केपीएच ड्रीम क्रिकेट टीम इन टिकटों पर इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) यानी उपत्पान में प्रयुक्त सामग्री पर पहले भरे जा चुकेटैक्स के लाभ का दावा कर सकेगी। लेकिन यह दावा ऐसे टिकटों से संबंधित सामग्री और सेवा तक ही सीमित होगा। एएआर ने कहा कि आवेदक ने यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त टिकट जारी किया है, तो टिकट पाने वाले को सेवाएं मिल रही हैं और उसे कोई शुल्क नहीं देना पड़ा रहा है। वहीं कॉम्प्लिमेंट्री या मुफ्त टिकट नहीं पाने वालों को इसके लिए कर देना पड़ रहा है।

Updated on:
16 Oct 2018 04:33 pm
Published on:
16 Oct 2018 04:30 pm