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धोनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने IPS को दी राहत, सजा पर लगाई अंतरिम रोक

एमएस धोनी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को अदालत के अवमानना अधिनियम 1971 के तहत 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी।
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Updated: 6 Feb 2024, 10:59 AM IST
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एमएस धोनी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को अदालत के अवमानना अधिनियम 1971 के तहत 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी। आईपीएस अधिकारी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही 15 दिन की सजा की तामील पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले को संभावित रूप से 7 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

एमएस धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने पर दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के केस में अपने लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था।

दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने सुनाई थी सजा

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और एस मोहन की पीठ ने दिसंबर 2023 में कुमार को आपराधिक अवमानना का दोषी पाया और सजा को 15 दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास तक सीमित कर दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा के निष्पादन को 60 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया।

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