क्राइम

1984 सिख दंगे का दोषी सज्जन सिंह पहुंचा मंडोली जेल, हाईटेक लेजर फेंसिंग बैरक में गुजरेगी रात

1984 सिख दंगे का दोषी सज्जन सिंह को जान से मारने की मिली धमकी वजह से जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है।
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सज्जन कुमार
1984 सिख दंगे का दोषी सज्जन सिंह पहुंचा जेल, हाईटेक लेजर फेंसिंग बैरक में गुजरेगी रात

नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगे में शामिल रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर करने के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन्हें मंडोली जेल में भेज दिया गया है। जहां बेहद हाईटेक बैरक नंबर 14 के मुलाहिजा वार्ड में रखा जाएगा।

लेजर फेंसिंग बैरक में गुजरेगी रात

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सज्जन सिंह को जान से मारने की मिली धमकी वजह से जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है। जिस बैरक में उन्हें रखा गया है वो चारों तरफ लेजर फेंसिंग है। जिसकी वजह से किसी कैदी का भागना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही कैदियों की हरकतों पर नजर रखने के लिए 'प्रिजनर ट्रैकिंग सिस्टम' लगाने की भी तैयारी है।

याचिका खारिज होने पर किया सरेंडर

दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई थी और 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का समय दिया था। जिसके बाद सज्जन ने सरेंडर के समय को बढ़ाकर देकर 31 जनवरी करने की याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सज्जन कुमार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सरेंडर किया है।

सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को राहत मिलने की संभावनाएं कम हैं। इसकी वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनवरी को छुट्टियां खत्म हो रही हैं जिससे उनकी अपील पर सुनवाई की उम्मीद नहीं है। बता दें हाईकोर्ट से दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा देने के फैसले के खिलाफ सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है। वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे।

पांच सिखों की हत्या का है दोषी

सज्जन कुमार को केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, राघवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह व कुलदीप सिंह की दिल्ली छावनी के राज नगर इलाके में भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया। पांचों पीड़ित एक ही परिवार से थे।

Updated on:
31 Dec 2018 09:33 pm
Published on:
31 Dec 2018 07:06 pm
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