देश में लगातार बढ़ती कोरोना वायरस मरीजों की संख्या के बीच ऑक्सीजन की जमाखोरी व कालाबाजारी बड़ा मुद्दा बनती जा रहा है।
नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ती कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) मरीजों की संख्या के बीच ऑक्सीजन की जमाखोरी व कालाबाजारी बड़ा मुद्दा बनती जा रहा है। शासन व प्रशासन ऑक्सीनज की सप्लाई ( Oxygen supply ) को लेकर सख्त रुख अख्तियार किए गए हुए हैं। यही वजह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री इमरान हुसैन ( Imran Hussain ) पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हे शनिवार को पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आप विधायक पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का आरोप लगा है।
आप विधायक और मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आप विधायक पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने इमरान को नोटिस जारी कर कल यानी शनिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि आम विधायक कल सुनवाई के दौरान प्रस्तुत होकर यह स्पष्ट करें कि ऑउनके द्वारा लोगों को बांटी जा रही ऑक्सीजन का श्रौत क्या है। याचिका में कहा गया कि आप विधायक अपने घर पर ऑक्सीजन का स्टॉक करके बैठे हैं, जबकि ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में जानी चाहिए। लेकिन इमरान खान अपने घर से ही लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार से कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। याचिका में आप विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है।
वहीं, दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फिर चाहे गौतम गंभीर हो या फिर इमरान हुसैन अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं, दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग 976 मीट्रिक टन है लेकिन बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली को केवल 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मुहैया कराई गई। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऑक्सीजन की कम होती सप्लाई से अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि अब एक बार फिर दिल्ली ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है।