क्राइम

बच्चों ने नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदार को स्टिंग कर भेजा जेल

अपने तरह की अनूठी घटना में स्टिंग करने वाले बच्चों ने बताया कि उनके इलाके में एक दुकानदार खुलेआम नियम के विरुद्ध नाबालिगों को नशीले पदार्थ बेच रहा है
2 min read
police arrest, Police arrested shopkeeper for selling illegally obtained stuff

नई दिल्ली: नाबालिग बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने वाले एक दुकानदार को सबक सिखाने के लिए बच्चों ने ही स्टिंग कर डाला। बच्चों के स्टिंग का असर यह हुआ कि दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का नशीला पदार्थ बेचना कानूनन जुर्म है।

इलाके में खुलेआम बेचता था नशीली चीजेें

अपने तरह की अनूठी घटना में स्टिंग करने वाले बच्चों ने बताया कि उनके इलाके में एक दुकानदार खुलेआम नियम के विरुद्ध नाबालिगों को नशीले पदार्थ बेच रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन दुकानदार चोरी-छिपे बेचता रहा। यह बात जब उन बच्चों को पता चली जो नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते तो उन्होंने सबक सिखाने की ठानी।

दो नाबालिग बच्चों ने किया स्टिंग

14 और 16 साल के दो छात्रों ने स्टिंग करते हुए दुकानदार से सिगरेट मांगी और दुकानदार ने पैसे लेकर सिगरेट दे भी दी। दुकानदार को यह बात नहीं पता थी कि उसका स्टिंग भी हो रहा है। बाद में बच्चों ने पुलिस से मिलकर इस पूरी घटना का खुलासा किया। पुलिस ने स्टिंग के आधार पर दुकानदार जतिंदर भसीन (40) को गिरफ्तार कर लिया।

बच्चों को नशीले उत्पाद बेचना जुर्म
18 साल से कम उम्र के बच्चों को नशीले उत्पाद बेचना कानून जुर्म है। इस तरह की चेतावनी तंबाकू, सिगरेट, गुटखा या अन्य नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को दुकान के बाहर टांगना अनिवार्य है। लेकिन दुकानदार बोर्ड तो लगा लेते हैं लेकिन कमाई के चक्कर में नियम पर अमल नहीं करते।

दुकानदार को सात साल की हो सकती है सजा
18 साल से कम्र के बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने पर पकड़े जाने पर सात साल की सजा का प्रावधान है। पहले तीन साल की सजा का नियम था लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन के बाद अब सात साल की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना करने का प्रावधान है।

Published on:
29 Nov 2017 09:01 pm