भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद CBI ने शुरू की जांच और FIR against Rhea Chakarborty. सीबीआई ने Rhea Chakraborty और उसके परिवार समेत छह के खिलाफ केस दर्ज किया। sushant singh rajput death के मामले में सीबीआई बिहार पुलिस के भी संपर्क में है।
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( sushant singh rajput death ) के मामले भारत सरकार से अधिसूचना मिलने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) ने गुरुवार को रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ), इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुएल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
सीबीआई ने 6 अभियुक्तों और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, आत्महत्या के लिए उकसाने, गलत तरीके से रोकने, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया है।
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, "इसलिए एक मामला धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506, 120 बी आईपीसी के तहत (1.) रिया चक्रवर्ती ( FIR against Rhea Chakarborty ) और उसके परिवार के सदस्यों (2) इंद्रजीत चक्रवर्ती (3) संध्या चक्रवर्ती (4) शोविक चक्रवर्ती, (5) सैमुअल मिरांडा (6) श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है और इसे जांच के लिए सीबीआई के एडिशनल एसपी, AC-VI, SIT, नई दिल्ली अनिल कुमार यादव को सौंपा गया है।
जांच एजेंसी ने बताया कि वह बिहार पुलिस के भी संपर्क में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 जुलाई को पटना में सुशांत के पिता केके सिंह की शिकायत के आधार पर आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput suicide case ) के लिए उकसाने की धाराओं सहित दर्ज मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जांच के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष कहा कि केंद्र ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Rhea Chakraborty Sushant Singh Rajput Death ) के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिहार के पटना में दिवंगत अभिनेता की मृत्यु के मामले को मुंबई में दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
मुंबई पुलिस से पटना के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन से ना छोड़े जाने के बारे में पूछे जाने पर बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, "मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। यदि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें लिखित में देना होगा या उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है।"
राजपूत मामले में जांच के लिए मुंबई पहुंचे तिवारी को 15 अगस्त तक बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों ने क्वारंटीन कर लिया है।