दो वर्ष पूर्व हटा थाना क्षेत्र के नवोदय वार्ड ककराई में हुई एक युवक की सनसनीखेज हत्या के मामले में सजा सुनाई है।
हटा. करीब दो वर्ष पूर्व हटा थाना क्षेत्र के नवोदय वार्ड ककराई में हुई एक युवक की सनसनीखेज हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अनिल चक्रवर्ती अब भी फरार है।
अपर लोक अभियोजक के अनुसार, 2 मई 2023 की रात नवोदय वार्ड निवासी धर्मेंद्र पिता जगत सिंह लोधी 28 अपने घर में भोजन करने के बाद बैठा था। तभी कुछ लोग उसे बाहर बुलाकर आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उस पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन दमोह में उसकी मौत हो गई।
मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर धारा 324, 307, 506, 302, 120-बी के तहत अपराध क्रमांक 210/23 दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि होली के दिन धर्मेंद्र का विवाद अनिल चक्रवर्ती व उसकी पत्नी से शराबखोरी को लेकर हुआ था। इसके बाद अनिल की पत्नी ने अपने मायके के मुंह बोले भाई मोहित और नीरज चक्रवर्ती को सुपारी देकर हत्या करवाई थी।
दोषियों को दी गई सजा
प्रकरण में अमन रजक, विशाल रैकवार, प्रवेश यादव, नीरज चक्रवर्ती उर्फ नीरज मटका और मोनू उर्फ मोहित चक्रवर्ती को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया। नूर उल इरफान निवासी दमोह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। वहीं मामले का मुख्य आरोपी अनिल चक्रवर्ती अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अन्य आरोपी हटा उप जेल में निरुद्ध थे और वहीं से न्यायालय में पेश किए गए।