दमोह

दमोह नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों का हुआ परिसीमन : इस तरह होगी नए वार्डों की सीमाएं

वार्डों के नए सीमांकन की सूची जारी होते ही वार्ड पार्षदों में हड़कंप, ८ वार्ड हो रहे गायब परिसीमन प्रक्रिया में १२ गांव नए वार्डों में सम्मिलित, नहीं बढ़ाया गया एक भी वार्ड, २७ तक दावा आपत्ति

3 min read
Dec 19, 2025
Damoh Nagar New Map

दमोह. नगरपालिका दमोह में वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया में देरी की खबर पत्रिका द्वारा प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन द्वारा आनन-फानन में वार्ड सीमांकन की सूची जारी कर दी गई है। गुरुवार को चस्पा हुई 15 दिसंबर में हस्तांतरित इस सूची के सामने आते ही शहर में दिनभर यह चर्चा का विषय रही। सूची के तय किए गए नए वार्ड सीमांकन में शहर के पुराने 8 वार्ड गायब ही नजर आ रहे हैं। जबकि १२ गांवों को इनकी जगह नए वार्ड बनाकर समाहित करना दिखाया जा रहा है। इस तरह शहर में बिना एक भी वार्ड बढ़ाए सीमांकन का कार्य पूरा करना बताया जा रहा है। इसके लिए एसडीएम स्तर से दावा-आपत्तियों के लिए सूचना का प्रकाशन भी करा दिया गया है। इधर, वार्ड सीमांकन की सूची सामने आते ही पार्षदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दिनभर इसे लेकर नगरपालिका और एसडीएम कार्यालय में हलचल रही।

कुछ वार्ड ही हो रहे खत्म


जारी हुई नए सीमांकन की सूची में कुछ वार्ड ही खत्म हो रहे हैं। इनमें सिविल वार्ड से 2, पुराना बाजार से 1, नया बाजार से 2, फुटेरा वार्ड से 1, मागंज वार्डों से 1 सहित 8 से 9 वार्ड इस सूची में गायब होते नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ पार्षदों के भविष्य पर भी खतरा नजर आ रहा है। शहर में पहले जो 39 वार्ड थे, जिन्हें 29 वार्डों में मर्ज कराना बताया जा रहा है, जबकि शेष 10 वार्डों को नए सीमांकन से वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि, अभी इसे फाइनल सूची नहीं माना जा सकता है।

12 गांव को 14 वार्डों में जोड़ा गया


नई सीमांकन सूची में 8 से 9 वार्ड नए लोकेशन पर दर्शाएं गए हैं, जिसमें वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 6, वार्ड क्रमांक 10, वार्ड क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 16, वार्ड क्रमांक 30, 31 और 32 के अलावा 36, 37, 38 और 39 में बरपटी, लाडऩबाग, आमचौपरा, हिरदेपुर, इमलाई, समन्ना, कुंवरपुर खैजरा, बरपटी, राजनगर, समन्ना रैयतवारी, चौपरा रैयतवारी सहित १२ गांव शामिल किया जाना दर्शाया गया है।


इन विसंगतियों पर हो रही चर्चा

नियम 1994 के नियम 6 के अनुसार प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा नामित राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना अनिवार्य है। जबकि प्रस्ताव सीएमओ ने तैयार किया है।

कुछ वार्डों की जनसंख्या अन्य वार्डों की तुलना में असमान रखी गई है।

वार्ड की सीमाएं इस प्रकार निर्धारित की गई है कि क्षेत्र भौगोलिक रूप असंबद्ध है और एक ही मोहल्ले को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया गया है।

प्रमुख सड़कें, शासकीय भवन और स्थाई भौगोलिक चिन्हों को परिसीमन का आधार नहीं बनाया जाना।
-पार्षदों से सीमांकन के संबंध में कोई चर्चा नहीं किया जाना, पूर्व में इससे संबंधित जनसुनवाई न होना।

वार्ड के नए सीमांकन के मानचित्र जारी नहीं करना। साथ ही इससे संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करना।

सीधी बात: आरएल बागरी, एसडीएम दमोह


सवाल: सीमांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, अब आगे क्या?
जवाब: वार्डों का सीमांकन कार्य पूरा हो गया है। आगे दावे आपत्तियां मांगे गए है। जिसके प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सवाल: आपके हस्ताक्षर से वार्ड सीमांकन सूची जारी नहीं की गई, क्या यह सही हैï?
जवाब: मैं प्राधिकृत अधिकारी हूं। टीम के माध्यम से कार्य कराया गया है। नगरपालिका को इसके लिए निर्देश दिए थे, इसीलिए सीएमओ ने उन्हें सीमांकन सूची प्रेषित की है, जो कर सकते हैं।
सवाल: सूची के साथ मानचित्र नहीं चस्पा किए गए?
जवाब: कार्यालय में मानचित्र रखे गए हैं, जिसे सभी देख सकते हैं, चस्पा भी करा देंगे।
सवाल: लोगों, पार्षदों के सवालों के जवाब कौन देगा?
जवाब: दावा-आपत्ति आमंत्रित है, किसी को कोई भी दावा या आपत्ति है तो वह तय समय में प्रस्तुत कर सकता है। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा।

Published on:
19 Dec 2025 04:34 pm
Also Read
View All

अगली खबर