LPG Gas Cylinder: तेल कंपनियों का यह फैसला गलत डिलीवरी, फर्जी उपभोक्ता और सब्सिडी से जुड़ी धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है
LPG Gas cylinder: तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करते समय डीएससी कोड (ओटीपी) बताना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। तेल कंपनियों का यह फैसला गलत डिलीवरी, फर्जी उपभोक्ता और सब्सिडी से जुड़ी धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नए नियम से जिले के करीब 1 लाख 50 हजार घरेलू गैस उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे।
गैस बुकिंग के बाद जब डिलीवरी के लिए सिलेंडर निकलेगा, तब उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। डिलीवरी के समय उपभोक्ता को वही ओटीपी डिलीवरी बॉय को बताना होगा, जिसके बाद ही सिलेंडर सौंपा जाएगा।
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे अपना मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से अपडेट रखें, ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को न दें, डिलीवरी के समय स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी सुनिश्चित करें।
अब तक कई मामलों में सिलेंडर की गलत डिलीवरी, बिना उपभोक्ता की मौजूदगी में डिलीवरी और फर्जी एंट्री की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए डीएससी/ओटीपी सिस्टम से ऐसी गड़बडिय़ों पर काफी हद तक रोक लगेगी और सब्सिडी सीधे सही उपभोक्ता तक पहुंचेगी।
सांई एचपी गैस संचालक मुरली कश्यप ने कहा कि शुरुआती दिनों में उपभोक्ताओं को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह व्यवस्था पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी।