एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा
दौसा/लालसोट. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 25 जून को 2020 को उदयङ्क्षसह राजपूत निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी ने रामगढ़ पचवारा थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री ङ्क्षरकी की शादी 9 फरवरी 2020 को महावीर ङ्क्षसह पुत्र मानङ्क्षसह निवासी रामगढ़ पचवारा के साथ हुई थी। शादी के बाद पति महावीरङ्क्षसह व ससुराल वाले उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताडि़त करते थे, जिसके बाद 25 जून को उसकी पुत्री ने फंदा लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 35 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अटल ङ्क्षसह चंपावत ने आरोपी महावीर ङ्क्षसह निवासी ढाणी बालाजी तन रामगढ पचवारा को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर मेडिकल दुकान में आग लगाई
सीसीटीवी में कैद हुए चार नकाबपोश
बांदीकुई. बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के बद्री का मोड़ स्थित मेडिकल दुकान पर आरोपियों ने शटर के पास पेट्रोल डालकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इसके चलते करीब तीन लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया।
पीडि़त बाबूलाल सैनी ने बताया कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे दुकान बढ़ाकर अपने निवास गोलाडा गांव बनास्या की ढाणी चला गया। रात करीब सवा 11 बजे चार नकाबपोश बदमाश कार में सवार होकर आए और शटर के समीप पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से फर्नीचर, दवाई सहित करीब तीन लाख रुपए का सामान जल गया। शीशा टूटने के धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी प्रेम बैरवा मिस्त्री बाहर आया तो मेडिकल स्टोर में आग की लपटें उठ रही थी। इस पर पीडि़त बाबूलाल को सूचना दी गई और लोगों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
पीडि़त की सूचना पर बैजूपाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। थाना अधिकारी बनवारीलाल मीना ने बताया कि कार में चार नकाबपोश बदमाश बैठकर आए और ज्वलंत पदार्थ डालकर दुकान की शटर पर आगजनी की गई। सभी बदमाशों की फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही हैं।