
महुवा. यहां फागोत्सव को लेकर श्याम भक्तों ने मंगलवार को निशान यात्रा निकाली। निशान यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर मुख्य रास्तों से निकलते हुए वापिस श्याम मंदिर पहुंची। जहां फागोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं ने अनेक भजनों की प्रस्तुति देकर फूल होली खेली। वहीं निशानयात्रा को लेकर श्याम बाबा की झांकी सजाई गई व मंदिर को भव्य रोशनी से सजाया गया। देर सायं भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। जिसमें कलाकारों ने अनेक भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान भोला बजाज, पंडित हजारीलाल, हरिओम सिंहल, नीरज बंसल, कन्हैया शर्मा, बीना बंसल, रीना शर्मा, चन्दू, दीपक, नवीन, विनोद, रिंकू सहित अनेक लोग मौजूद थे।
फागोत्सव में झूमी महिलाएं
दौसा . शहर के पीलू वाले बालाजी एवं इमली वाला मन्दिर में महिला फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान बालाजी महाराज की आकर्षक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस दौरान वाद्य यंत्रों की धुन पर एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं फूलों एवं गुलाल से होली खेली गई। इससे समूचा वातावरण भक्तिमय हो गया। (दौसा ग्रामीण)
फाग महोत्सव 19 को
लालसोट. शहर की न्यू कॉलोनी में नवयुवक मंडल के तत्वावधान मेंं 19 मार्च को श्याम मित्र मंडल के सान्निध्य में फाग महोत्सव का आयोजन होगा। अशोक लाखनपुर ने बताया कि फाग महोत्सव में गायक कलाकार लक्ष्मीकंत खण्डेलवाल, इशिका वरथूनिया, हंसराज गुप्ता, महेश मस्ताना व राहुल जोशी समेत कई गायक कलाकार प्रस्तुति देंगे।(नि.प्र.)
ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध
दौसा. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2019 की घोषणा हो गई है। ऐसे में जिला मजिस्टे्रेट ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदत्त निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण दौसा जिला क्षेत्र में रात्रि 10 से सबुह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्र तथा लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। जिला मजिस्टे्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर निषेधाज्ञा राजस्थान कोलाहल नियत्ंार्ण अधिनियम 196 3 की धारा 5 द्वारा प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए दौसा जिले के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग के लिए निषेधाज्ञा प्रसारित की है। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन पर लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति सुबह 6 .00 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जावेगा। चुनाव के लिए लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिए जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर मेें कर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। सभा एवं जुलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर के प्रयोग किए जाने के संबंध में भी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाए जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मय वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल का नाम अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार का अंकन स्वीकृति में किया जाएगा। (दौसा ग्रामीण)