CG Rape Case: न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी मुकेश को दोषसिद्ध करार दिया।
CG Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने वाले युवक मुकेश सलाम (19) को अपर सत्र न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नगरी क्षेत्र के एक गांव की है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक वकील मोहित देवांगन ने किया है।
न्यायालय के मुताबिक बीते साल एक गांव की नाबलिग को मुकेश सलाम नाम के युवक ने अपने झांसे में लिया। 8 अप्रैल 2023 को मुकेश ने नाबलिग को बाइक में बैठकर सोंढूर बांध घुमाने ले गया। इसके बाद बरपदार गांव की तरफ ले जाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ 30 अगस्त 2023 तक कई बार शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी मुकेश सलाम पिता रजऊ राम (19) आमगांव-बोराई निवासी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर कर गिरफतार किया गया। पुलिस ने जांच के बाद केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की।
सुनवाई अपर सत्र न्यायाल एफटीएसपी (पाक्सो) चली। न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी मुकेश को दोषसिद्ध करार दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल सश्रम करावास की सजा सुनाई, साथ ही 1 हजार रूपए अर्थदंड से दंड़ित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।