धमतरी

पत्नी को नहीं पता था की इस छोटी से गलती करने पर मिलेगी ये सजा, फिर जो हुआ…

पत्नी की छोटी सी गलती पर पति ने दी ऐसी दर्दनाक सजा

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Sep 07, 2018
पत्नी को नहीं पता था की इस छोटी से गलती करने पर मिलेगी ये सजा, फिर जो हुआ...

धमतरी. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जिसमे पत्नी ने कभी नहीं सोचा होगा की इस छोटी सी गलती करने पर पति उसे ऐसी दर्दनाक सजा दे देगा।

यह मामला नगरी ब्लाक के ग्राम बरपदर का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरपदर निवासी तिजऊ राम गोंड़ (30) पिता भादूराम बीते साल 30 सितंबर को अपनी पत्नी संगीता बाई के साथ फुटू निकालने के लिए जंगल गया था। देर शाम को घर लौटने के बाद तिजऊ राम ने पत्नी को फुटू की सब्जी बनाने की बात कहकर गांव में घूमने चला गया। रात 9 बजे वह लौटा, तो यह सब्जी नहीं बनी थी, जिससे वह नाराज हो गया। बात नहीं मानने पर वह पत्नी से विवाद करने लगा। इस बीच उसने लाठी से पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं चाकू से भी ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे मौके पर ही संगीता की मौत हो गई।

इस घटना के बाद प्रार्थी केजूराम गोंड़ की रिपोर्ट पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तिजऊ को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद धारा 302 एवं आम्र्स एक्ट 25 व 27 के तहत पुलिस ने केस डायरी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश राधेश्याम ध्रुव नगरी के अदालत में पेश किया, जहां मामले की प्रांरभिक सुनवाई के बाद अंतिम सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय भेज दिया गया।

सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद तिजऊ राम को दोषी पाया गया। इसके बाद धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा 25 व 27 आम्र्स एक्ट के तहत 7-7 साल सश्रम करावास की भी सजा सुनाई। इसके अलावा एक हजार तथा पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे क्रमश: एक-एक माह की सजा भुगतनी होगी। शासन की इस ओर से इस मामले में लोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने पैरवी की।

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Updated on:
07 Sept 2018 01:36 pm
Published on:
07 Sept 2018 01:31 pm
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