Mahtari Vandan Yojana Scheme : जिले में विवाहित, तलाकशुदा, परित्यकता और 21 वर्ष से अधिक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का योजना लाभ मिलेगा।
Mahtari Vandan Yojana : जिले में विवाहित, तलाकशुदा, परित्यकता और 21 वर्ष से अधिक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का योजना लाभ मिलेगा। इसके लिए आधार से लिंक खाता नंबर, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पात्रता रखने वाली महिलाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन को अभी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में महिलाएं च्वाइस सेंटर और शासकीय दफ्तरों में जानकारी लेने के लिए पहुंच रही हैं।
विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनने पर सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना शुरू कर प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए देने की घोषणा की थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 31 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में केबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें इस योजना को मंजूरी दे दी गई है।
सोशल मीडिया समेत सामाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित होते ही महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। गुरूवार को महिलाएं च्वाइस सेंटर, तहसील कार्यालय में महतारी वंदन योजना की जानकारी लेने पहुंची थी। महिला कौशिल्या निर्मलकर, मंजूषा बाई, वेदकुमारी नेताम, ईश्वरी साहू ने सोशल मीडिया के माध्यम से योजना को मंजूरी मिलने की सूचना मिली।
उन्होंने बताया कि योजना को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही है, इसलिए वे योजना के लिए कौन पात्र होगा और क्या गाइड लाइन है, इसकी जानकारी लेने के लिए आई हैं, लेकिन आवेदन कहां करेंगे, इसका प्रारूप क्या है, पात्रता किसे होगी, यह जानकारी कोई भी नहीं दे पा रहे।
इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ की मूल निवासी 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं, 35 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता और एकल महिलाओं के खाते में शासन द्वारा प्रतिमाह 1-1 हजार रूपए ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए आवेदनों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए अब आदेश का इंतजार है।
महतारी वंदन योजना को लेकर शासन से अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर पात्रता रखने वाली महिलाओं को योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
- जगरानी एक्का, अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग