जिले में पेंशनरों को वार्षिक सत्यापन अनिवार्य करवाना होगा। विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनधारियों से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। इसके अभाव में 7 दिन के बाद पेंशन बंद की जा सकती है।
धौलपुर. जिले में पेंशनरों को वार्षिक सत्यापन अनिवार्य करवाना होगा। विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनधारियों से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। इसके अभाव में 7 दिन के बाद पेंशन बंद की जा सकती है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि पेंशन के सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी हैं। जिले में अब तक लगभग 7395 पेंशनरों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है।
उन्होंने बताया कि पेंशन सत्यापन ई-मित्र केंद्र अथवा ई.मित्र कियोस्क के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके अलावा एंड्राइड मोबाइल एप राजस्थान सोशल.पेंशन आधार फेस पर फेस रिकॉग्निशन अथवा बायोमेट्रिक के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन हो सकेगा।
इन माध्यमों से सत्यापन में किसी तरह की असुविधा की स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों पीपीओए जनाधारए आधार आदि के साथ व्यक्तिश: उपस्थित होना होगा। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा।