
जिला कलक्टर ने खाद बीज भण्डार का किया आकस्मिक निरीक्षण
-खाद बीज विक्रेता डागौर पर स्टॉक रजिस्ट्रर में अनियमितता बरने पर नोटिस
धौलपुर. जिले में किसानों को यूरिया उर्वरक की सुगम उपलब्धता एवं निर्धारित दर पर विक्रय सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर नेहा गिरि ने जिला मुख्यालय पर स्थित प्रेम एग्रो एजेन्सी, अशोक एण्टरप्राईजेज स्टोर, मित्तल एग्रो खाद भण्डारों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी खाद विकेेेेे्रता के पॉस मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर व पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चीयों का मिलान किया। ग्रामीण क्षेत्र के करीमपुर मे स्थित चौहान खाद बीज भण्डार एवं एसएस डागोर खाद बीज भण्डार का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएस डागोर खाद बीज भण्डार का प्रतिष्ठान पर स्टॉक रजिस्टर एवं पॉस मशीन की विक्रय पर्ची नहीं मिलने पर इसको गम्भीरता से लेते हुए उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कृषि वि. को निर्देश देते हुए कहां कि सभी जिले में स्थित खाद बीज विक्रेता की दुकानों कृषि सुपरवाईजरों से निरीक्षण कराया जाए निरीक्षण कर्ता स्टॉक रजिस्टर एवं पॉस मशीन की पर्चियों का भी मिलान आवश्यक रूप से करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की खाद की समस्या को गम्भीरता के साथ लेते हुए प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। किसानों के लिए जनवरी माह में यूरिया खाद की फसल के लिए अधिक आवश्यकता होती है। इस मौके पर आमजन से खाद की क्रय करने की जानकारी प्राप्त करने पर आमजन ने यूरिया बैग 320 रुपए में एसएस डागोर खाद बीज भण्डार के द्वारा वसूल किए जा रहे है। डागोर के पास अगस्त माह से दिसम्बर माह तक स्टॉक रजिस्टर नहीं मिलने पर अनियमित्ता की श्रेणी मे मानते हुए उप निदेशक कृषि विस्तार सोमदत्त शर्मा को प्रतिष्ठान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं आवश्यक कार्रवाईकरने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी उपखण्ड मुख्यालय पर राजस्व एवं कृषि विभाग के स्थानीय कार्मिकों के संयुक्त निगरानी दल गठित करें। गठित दल निगारनी के लिए उर्वरकों की दुकानों का निरीक्षण करें तथा किसानों से फीडबैक लें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता की दृष्टि से समस्त ब्राण्ड एवं दानों के आकार वाले यूरिया एक सामान है। अत: कृषकों को सुझाव दिया जाता है कि किसी ब्राण्ड विशेष अथवा दाने के आकार के आधार पर यूरिया उर्वरक की मांग ना करें फिर भी वे चाहे तो किसी भी ब्राण्ड का यूरिया लेने के लिए स्वतन्त्र है। यूरिया के प्रति बैग की निर्धारित दर 26 6 रुपए प्रति बैग है। कृषकों को आग्रह किया जाता है कि यूरिया उर्वरक के साथ किसी अन्य प्रकार के उर्वरक, बीज या कीटनाशक क्रय करने के लिए उर्वरक विक्रेता बाध्य करे तो उप निदेशक कृषि वि. धौलपुर को सूचित करें। ऐसे दुकानदारों की दुकान सील कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।