धौलपुर

देखकर भी मूकदर्शक है अधिकारी

-पीक से रंगी है जिला कलैक्ट्रेट व जिला अस्पताल की दीवारें
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Jan 03, 2019
dholpur news dholpur
देखकर भी मूकदर्शक है अधिकारी

देखकर भी मूकदर्शक है अधिकारी
-पीक से रंगी है जिला कलैक्ट्रेट व जिला अस्पताल की दीवारें
धौलपुर. स्वच्छता को रैलियां निकाली...संदेश लिखाएं...पोस्टर लगाएं..और...पंपलेट बांटे...इसके अलावा तरह-तरह के प्रयास स्वच्छता का संदेश देने वाले जिला प्रशासन स्वयं के कार्यालय की व्यवस्था से ही अनजान है। सरकारी कार्यालय और भवनों में धूम्रपान व तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना नियम विरुद्ध है यह बात सब जानती है लेकिन इसकी पालना कोई नहीं करना चाहता। मजे की बात यह है कि कार्यालय में जगह-जगह पीक से रंगी दीवारों को देखकर भी अधिकारी मूक दर्शक है। वे यहां साफ-सफाई की व्यवस्था कराने को भी नहीं कर रहे है, ऐसे में एक बाद गंदी हुई दीवार पर गंदगी बढ़ती जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर व जिला अस्पताल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहां गैलरी और दीवारें गंदगी सतरंगी नजर आ रही है इसके बावजूद किसी भी सरकारी कार्यालय में धूम्रपान तंबाकू सेवन कर गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कलेक्ट्रेट में जगह-जगह रंगी दीवारें
जहां एक ओर जिला कलेक्ट्रेट से जिलेभर में स्वच्छता का संदेश दिया जाता है, उसी परिसर की दीवारें जगह-जगह पीक से रंगी हुई है। कलेक्ट्रेट परिसर की गैलरियों में ही नहीं बल्कि बंद पड़े कमरों के दरवाजें भी पीक से रंगे पड़े है। यहां से दिन में कई बाद प्रशासनिक उच्चाधिकारी गुजरते भी है, लेकिन वे सब कुछ देखकर भी मूक दर्शक है। ऐसे में यहां गंदगी फैलाने वालों के हौसलें बुलंदियों पर है। मजे की बात यह है कलेक्ट्रेट परिसर में नियमित तौर पर सफाई तो होती है, लेकिन गंदगी वाले स्थानों को छोड़ा जा रहा है।
अस्पताल में फैली गंदगी
जिला अस्पताल परिसर की अधिकांश दीवारें और गैलरियों पीक से रंगी हुई है। यहां की नियमित सफाई भी इसे छोड़कर की जा रही है। ऐसे में यहां संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। मजे की बात यह कि आए दिन जिला प्रशासनिक अधिकारियों के अन्य अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान साल में एक दो बार ही ही गंदगी वाले स्थानों की सफाई होती है। अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने के निर्देश भी व्यवस्था पर कोई भी असर नहीं डाल सके है।

आदेशों की अवहेलना
निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के जनवरी को आदेश जारी किए हैं बताया गया है कि धूम्रपान तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा चार के तहत सभी राज्यों एवं सार्वजनिक स्थलों में प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही तंबाकू पदार्थों की दीवारों पर भी प्रतिबंध है। इससे संक्रमण होने की संभावना रहती है। गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता धारा 268 के तहत दोषी होगा नियमों का उल्लंघन करने पर 200 का जुर्माना किया जा सकता है।

Published on:
03 Jan 2019 10:23 pm