धौलपुर

हत्या मामले में 5 आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास

खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था लड़ाई झगड़ा व फायरिंग इसी विवाद में दोनों पक्षों के एक.एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई थी मौत धौलपुर. करीब साढ़े 8 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को पांच-पांच साल के […]

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खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था लड़ाई झगड़ा व फायरिंग

इसी विवाद में दोनों पक्षों के एक.एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई थी मौत

धौलपुर. करीब साढ़े 8 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र का है, जिसमें दोनों पक्षों में से एक-एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 8 जुलाई 2017 को दिहौली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी7 राजेंद्र पुत्र सोवरन सिंह के बीच खेत विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा व फायरिंग हुई थी। जिसमें श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई थी।

लोक अभियोजक मथुरिया ने बताया कि झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दिहौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया। इसी प्रकरण में शनिवार 7 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मागो ने दोनों पक्षों के पांच लोगों के आरोप सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमें श्रीचंद पक्ष के धर्मपाल पुत्र श्रीचंद, सियाराम पुत्र मायाराम और रामू पुत्र गोपाल सिंह को सजा हुई है। वहीं राजेंद्र पक्ष के राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र पुत्रगण सोवरन सिंह को सजा हुई है।

Published on:
07 Feb 2026 07:27 pm
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