
Dholpur, बाड़ी शहर के कायस्थ पाड़ा पुलिया के पास मुख्य सडक़ किनारे 54 फुट एरिया में किए गए पक्के मकान के अतिक्रमण को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने कार्रवाई कर निर्माण को ध्वस्त करवा दिया। इस दौरान किसी भी प्रकार के झगड़ा या कार्रवाई में बाधा को देखते हुए तीन थानों की पुलिस बाड़ी सीओ के नेतृत्व में मौके पर तैनात रही। तहसीलदार एवं कार्यवाहक ईओ जगवीर सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाही की गई।
तहसीलदार एवं नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ सिंह ने बताया की लवकेश राजोरिया पुत्र माताप्रसाद की ओर से लगाई गई याचिका पर राजस्थान हाइकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस इंद्रजीत सिंह और संदीप तनेजा ने 15 सितंबर को राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि बाड़ी शहर के कायस्थ पाडा पुलिया के पास पब्लिक रोड पर अतिक्रमण हुआ है। ऐसे में एसडीएम बाड़ी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को 6 अक्टूबर को न्यायालय में पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। जिसमें जवाब मांगा गया था कि आम रास्ते पर विवादित स्थान से यह अतिक्रमण अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। 27 सितंबर को यह आदेश नगर पालिका ईओ को प्राप्त हुआ। जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की गईएजिन्होंने नोटिस नहीं लिया उनकी दीवार पर नोटिस चस्पा किया गया।
गुरुवार को कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा, सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह, कंचनपुर पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ते और सीओ महेंद्र कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जिसमे जेसीबी की ओर से कायस्थ पाडा रोड के दाएं तरफ 54 फुट एरिया का अतिक्रमण 9 फुट की गहराई में ध्वस्त किया है। जिसको पूर्व में चिन्हित किया गया था।
नोटिस देकर की कार्रवाई
तहसीलदार सिंह ने बताया कि उक्त अतिक्रमण सडक़ किनारे था। जिसको लेकर आरोपी प्रेम सिंह, विशाल, रामदर्शन, नेपाल पुत्र रोशन गुर्जर के साथ रघुवीर पुत्र भवानी गुर्जर के खिलाफ नोटिस कार्रवाई की थी अतिक्रमण की पक्की इमारत में यह लोग रह रहे थे, पशुओं को बांध रखा था। जिसको खाली कराया गया। उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। तहसीलदार ने स्पष्ट कहा है की यदि शहर में कही भी अतिक्रमण होता है और उसकी शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी।