धौलपुर

ऑफिस नहीं अब घर बैठे बनवाएं रोडवेज स्मार्ट कार्ड

जानकारी के अभाव के कारण धारकों को नहीं पता ऑनलाइन प्रक्रिया 34 विभिन्न श्रेणी में परिवहन विभाग देता है छूट

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जानकारी के अभाव के कारण धारकों को नहीं पता ऑनलाइन प्रक्रिया

34 विभिन्न श्रेणी में परिवहन विभाग देता है छूट

धौलपुर. रोडवेज बसों में सफर करने वाले स्मार्ट कार्ड धारकों को अब नया कार्ड बनवाने, डुप्लीकेट और कार्ड का रिन्यू कराने के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाना पड़े इसके लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। लेकिन लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण लोग अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं।

राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने स्मार्ट कार्ड धारकों को राहत देते हुए ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान की थी। 34 विभिन्न श्रेणी में छूट का लाभ लेने वाले स्मार्ट कार्ड धारक घर या कहीं से भी नया कार्ड, डुप्लीट और कार्ड का रिन्यू करा सकते हैं। बस में यात्रा करने के लिए यात्रियों को निगम से आरडीएफआई स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ता है। पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी। लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा नियमित तौर पर रोड बसों में यात्रा करने वालों को भी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि धौलपुर डिपो में 34 कैटेगरी में बस यात्रा में रियायत दी जाती है। 40 रुपए शुल्क लगता है नया स्मार्ट कार्ड बनवाने में। जबकि, 120 रुपए शुल्क का प्रावधान है डुप्लीकेट कार्ड बनवाने का।

ऐसे बनवा सकते हैं स्मार्ट कार्ड

यात्री स्मार्ट कार्ड बनवाने मोबाइल एप, वेबसाइट या ई-मित्र के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट कार्ड बनाने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करते समय फोटो, व्यक्तिगत विवरण व दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित अधिकारी परीक्षण करेगा। फिर कार्ड बनाने के लिए फर्म को निर्देशित किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड बनने के बाद डिपो अधिकारी आपके दर्ज पते पर कार्ड भिजवा देगा।

इनको मिलती है बसों में छूट

रोडवेज अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता, पद्म पुरस्कार से सम्मानित, गैलेंट्री अवार्ड विजेता, अधिस्वीकृत पत्रकार, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिक, 80 वर्ष से अधिक वृद्धजन, स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी सहित 31 और श्रेणियों में रोडवेज बसों में छूट का प्रावधान है।

Published on:
29 Oct 2024 06:57 pm
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