धौलपुर

जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को 7 साल की सजा

बाड़ी एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के बटेश्वर कला गांव में वर्ष 2017 में किसान के खेत में नाली का गंदा पानी छोडऩे को लेकर हुए विवाद में प्राण घातक हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष के दो सगे भाइयों को 7 साल के कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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dholpur. बाड़ी एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के बटेश्वर कला गांव में वर्ष 2017 में किसान के खेत में नाली का गंदा पानी छोडऩे को लेकर हुए विवाद में प्राण घातक हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष के दो सगे भाइयों को 7 साल के कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया की 5 दिसंबर 2017 की शाम कंचनपुर थाना क्षेत्र के बटेश्वर कला गांव में खेतों की रखवाली कर रहे किसान निरंजन पुत्र बाबूलाल पर गांव के ही कुछ लोगो ने गंदे पानी को खेत मे छोडऩे के विवाद में झगड़ा किया था। जिसमे आरोपियों ने कुल्हाड़ी फावड़े और लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। जिसमें घायल निरंजन को गंभीर हालत में पहले बाड़ी अस्पताल और बाद में रैफर किए जाने पर जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर घायल निरंजन के छोटे भाई महावीर ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें पुलिस ने दो आरोपी रमेश और सुरेश पुत्र जनक सिंह बघेला को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया था। जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था।

मामले को लेकर शुक्रवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रमेश पुत्र जनक सिंह और सुरेश पुत्र जनक सिंह बघेआ को मामले में दोषी मानते हुए धारा 323, 341, 307 और 34 आईपीसी में 7 साल के कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Updated on:
14 Nov 2025 06:51 pm
Published on:
14 Nov 2025 06:50 pm
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