
प्रतीकात्मक तस्वीर
धौलपुर। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने बहुचर्चित एक मामले में एक आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 31 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर में 26 नवम्बर 2022 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही नाबालिग के गुप्तांगों को कांच की बोतल से घायल कर दिया गया था।
पीड़ित नाबालिग को परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान तैनात डॉक्टर की राय के बाद महिला थाना प्रभारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के पर्चा बयान लिए थे और मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ सिटी को सौंपी गई थी।
अनुसंधान के दौरान सीओ सिटी ने आरोपी बल्देव को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी बल्देव न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसके दो ऑपरेशन हुए।
मामले में अनुसंधान के दौरान कमी रहने पर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसे दूर किया गया। कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजों को साबित कराया गया। मामले में पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने दो दिन तक लंबी बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आरोपी बल्देव सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को पांच लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
Published on:
14 Feb 2026 05:01 pm
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