14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर : रेप के बाद नाबालिग के साथ दरिंदगी, कांच की बोतल से निजी अंग पर हमला, अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा ‘दरिंदा’

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification
Rape of a minor, rape of a minor in Dholpur, rape of a minor in Rajasthan, jail till last breath, Dholpur News, Rajasthan News, नाबालिग से रेप, धौलपुर में नाबालिग से रेप, राजस्थान में नाबालिग से रेप, अंतिम सांस तक जेल, धौलपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर

धौलपुर। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने बहुचर्चित एक मामले में एक आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 31 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।

26 नवम्बर 2022 का मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर में 26 नवम्बर 2022 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही नाबालिग के गुप्तांगों को कांच की बोतल से घायल कर दिया गया था।

पीड़ित नाबालिग को परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान तैनात डॉक्टर की राय के बाद महिला थाना प्रभारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के पर्चा बयान लिए थे और मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ सिटी को सौंपी गई थी।

पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश

अनुसंधान के दौरान सीओ सिटी ने आरोपी बल्देव को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी बल्देव न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसके दो ऑपरेशन हुए।

दोषी को सुनाई सजा

मामले में अनुसंधान के दौरान कमी रहने पर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसे दूर किया गया। कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजों को साबित कराया गया। मामले में पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने दो दिन तक लंबी बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आरोपी बल्देव सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को पांच लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।