दुर्ग

गैंगस्टर तपन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वाले जमीन कारोबारी को सजा, पढ़ें खबर

गैंगस्टर तपन सरकार के खिलाफ एफआईआर कराने वाले जमीन कारोबारी पदमनाभपुर निवासी सतीश चंद्राकर (35वर्ष) को चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराया गया है।
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Jul 24, 2018
Durg crime
गैंगस्टर तपन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वाले जमीन कारोबारी को सजा, पढ़ें खबर

दुर्ग. गैंगस्टर तपन सरकार के खिलाफ थाना पहुंचकर एफआईआर कराने वाले जमीन कारोबारी पदमनाभपुर निवासी सतीश चंद्राकर (35वर्ष) को चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायाधीश सचिन पॉल टोप्पो ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 37 लाख रुपए प्रतिकर के रुप में जमा करने का निर्देश दिया। राशि जमा करने एक माह की मोहलत दी गई है। निर्धारित समय पर प्रतिकर राशि जमा नहीं करने पर ६ माह साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

हरीश चंद्राकर का दिया चेक बैंक ने रद्द कर दिया
आरोपी जमीन कारोबारी के खिलाफ रिसाली निवासी महेश चंद्राकर ने चेक बाउंस की धारा के तहत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। महेश ने जानकारी दी कि हरीश के साथ उसकी पुरानी जान पहचान है। दोनों जमीन व्यावसाय साझेदारी में करते थे। कारोबार में लाभ होने पर हरीश ने 30 लाख उधार स्वरुप लिया था। इस राशि को एक माह के भीतर लौटाने का आश्वासन दिया था। कुछ दिनों बाद हरीश चंद्राकर ने आईसीआईसी बैंक का चेक दिया जिसे जमा करने पर बैंक ने रद्द कर दिया।

तीस लाख रुपए ऐसे आया
परिवादी ने बताया कि जमीन कारोबार से कुल ९ लाख रुपए का लाभ हुआ था। साथ ही आरोपी ने हिस्से की भूमि के एवज में २१ लाख रुपए दिया था। इसी राशि को आरोपी ने उधार के रुप मे लिया था।

और भी है प्रकरण
जानकारी के मुताबिक जिला न्यायालय में अराोपी के खिलाफ चेक बाउंस के तीन प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुआ है। तीनो प्रकरणों में जल्द ही प्रकरण सुनवाई होगी।

नोटिस का जवाब नहीं दिया
परिवादी के अधिवक्ता अनुराग ठाकुर ने बताया कि चेक बाउंस होने का मुख्य कारण खाते में पर्याप्त राशि न होना था। बाउंस होने पर हमने नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य को न्यायालय ने सही ठहराया और हमारे पक्ष में फैसला सुनाया।

Published on:
24 Jul 2018 10:06 pm