अर्थव्‍यवस्‍था

GST के तहत 94 फीसदी दावों का निपटान, लोगों को 91,149 करोड़ रुपए लौटाए

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का कहना है कि जीएसटी के तहत 93.77 फीसदी दावों पर रिफंड किया जा चुका है।    

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Dec 03, 2018
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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 97,202 करोड़ रुपए के रिफंड के दावे किए गए हैं जिनमें से केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 91,149 करोड़ रुपए का रिफंड कर दिया है। सीबीआईसी ने सोमवार को दिल्ली में बताया कि इस तरह से 93.77 फीसदी दावों पर रिफंड किया जा चुका है। अभी मात्र 6,053 करोड़ रुपए का रिफंड लंबित है और योग्य दावेदारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। ऐसे रिफंड दावों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है जिनमें किसी तरह की भिन्नता नहीं है। सीबीआईसी ने कहा कि निर्यातकों को आईजीएसटी के तहत कुल दावे 50,928 करोड़ रुपए की तुलना में 28 नवंबर तक 95 फीसदी अर्थात 48,455 करोड़ रुपए का रिफंड किया जा चुका है। 2,473 करोड़ रुपए का रिफंड विभिन्न तरह की खामियों की वजह से लंबित है। उसने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के साथ ही दूसरे रिफंड के लिए 46,274 करोड़ रुपए के दावे किए गए हैं जिनमें से केन्द्र के पास आज तक मात्र 902 करोड़ रुपए और राज्यों पर 2,678 करोड़ रुपए का रिफंड बकाया है। 37,406 करोड़ रुपए के दावों के लिए अंतरिम या अंतिम आदेश जारी किए जा चुके हैं। 5,288 करोड़ रुपए के रिफंड दावों को लेकर खामियां पाई गई हैं और इस संबंध में दावेदारों की ओर से जवाब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Published on:
03 Dec 2018 07:47 pm
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