अर्थव्‍यवस्‍था

किराए से 20 लाख से ज्यादा का इनकम, तो देना होगा जीएसटी 

अगर किसी प्रकार  के किराये से आपका 20 लाख  सालाना की कमाई हो रही तो आप तुरंत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी ) रजिस्ट्रेशन करें।

less than 1 minute read
Jul 11, 2017
GST Registration
नई दिल्ली। अगर किसी प्रकार के किराये से आपका 20 लाख सालाना की कमाई हो रही तो आप तुरंत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी ) रजिस्ट्रेशन करें। सरकार ने ये साफ़ कर दिया है की किसी भी प्रकार का लीज़, पट्टा और किराये से सालाना 20 लाख से ज्यादा की कमाई होगी तो उन्हें जीएसटी देना अनिवार्य होगा।


राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ये जानकारी दी की कोई भी आवासीय सम्पति, दूकान या कार्यालय किराये पर दिया गया हैं और उससे होने वाला आय सालाना 20 लाख रुपये से कम है तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगा। रिहायशी मकान से मिलने वाले किराया आय पर छूट दे दिया गया है। अगर आप वाणिज्यिक उद्देश्य से अपनी इकाई को किराये पर दिया है और उससे मिलने वाला किराया 20 लाख से अधिक है तो उस पर आपको कर देना होगा।


अबतक लगभग 70 लाख लोगों का चूका है रजिस्ट्रेशन
जीएसटीएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रकाश कुमार के अनुसार अभी तक 69.32 लाख लोग वस्तु, सेवा कर और वैट भुगतानकर्ता पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके है। 25 जून के बाद से अब तक 4.5 लाख नए तक्सपैयर्स ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
Published on:
11 Jul 2017 04:38 pm
Also Read
View All