अर्थव्‍यवस्‍था

एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो घर बैठे ऐसे करे सरेंडर, नहीं तो होगी मुश्किल

इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 272बी के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर उन लोगों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं।

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Aug 10, 2017

नई दिल्ली। अगर आपने दो पैन कार्ड बनाया हुआ है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योकिं पैन को आधार और आधार को बैंक से जोडऩे के बाद सरकार के लिए यह पता करना काफी आसान हो गया है कि आपके पास कितने पैन कार्ड हैं। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 272बी के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर उन लोगों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं। इसलिए बेहतर है कि एक पैन कार्ड को छोडक़र बाकी को सरेंडर कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि अब इसके लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे तो घबराने की कोई जरुरत नहीं, आप घर बैठे इन आसान तरीकों से ऑनलाइन अपना अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ऑनलाइन पैन कार्ड को सरेंडर करने का प्रोसेस


सबसे पहले आप एनएसडीएल की बेवसाइट पर जाएं। वहां जाकर एप्लीकेशन वाले मेन्यु पर क्लिक करें। इसे क्लिक करने पर आपको पैन करेक्शन का विकल्प दिख जाएगा। ध्यान रखें कि जिस फॉर्म से पैन का आवेदन किया जाता है, वही फॉर्म पैन सरेंडर करने में भी भरना पड़ता है।

जरुरी दस्तावेज ऐसे अपलोड करें

टोकन नंबर मिलने के बाद पेज के उपरी हिस्से में आपको सबिट स्कैंन्ड इमेज का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप मांगे गए कागजातों को अपलोड कर दें। फिर पैन कार्ड वाले कॉलम में उस पैन कार्ड की डिटेल भरे जिसे आप रखना चाहते हैं।

ऐसे भरें जानकारी

ऐप्लिकेशन टाइप वाले मेन्यू में जाकर पैन करेक्शन का विकल्प चुनने पर नया पेज खुलेगा। यहां आप अपनी पर्सनल जानकारी भर दें। जानकारी डालते ही नया पेज खुल जाएगा और एक टोकन नंबर जेनरेट हो जाएगा।

गलत पैन कार्ड का डिटेल भरें

सही पैन कार्ड की जानकारी देने के बाद अगले पेज पर निचले हिस्से में उस पैन का डीटेल भरें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। डीटेल भरने के बाद अगले बटन पर क्लिक करें।

ये जानकरी भी डालें

सरेंडर करने वाले पैन कार्ड की डिटेल भरने के बाद पैन कैंसलेशन के लिए फॉर्म में सारी जानकारियां भरें और लेफ्ट मार्जिन के सामने वाले बॉक्स को चेक कर दें। ध्यान रखें कि जिस पैन कार्ड कैंसल करवा रहे हैं वह और वर्तमान पैन कार्ड एक ही न हो।

Published on:
10 Aug 2017 11:26 am
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