शिक्षा

Alert! राजस्थान के एक और यूपी के 6 Law College पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लगाई रोक, जानिए कारण

Law College: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सात लॉ कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया है। ये रोक अगले नोटिस के आने तक जारी रहेगी।

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Law College: लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सात लॉ कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया है। ये रोक अगले नोटिस के आने तक जारी रहेगी। शैक्षणिक मानकों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।

क्या है पूरा मामला (Law College)

बीसीआई ने 7 कॉलेजों को नए शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लेने पर रोक लगा दी है। नोटिसजारी कर इसके बारे में बताया। बीसीआई का यह निर्णय इन संस्थानों द्वारा कथित तौर पर भारत में कानूनी शिक्षा के निर्धारित आवश्यक मानकों को पूरा करने में विफल रहने के बाद आया। इन कमियों के बारे में स्पष्ट रूप से अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ऐसे मामलों में आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक नियमों का पालन न करना आदि शामिल होता है।

BCI का फैसला छात्रों को करेगा प्रभावित 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह फैसला छात्रों को प्रभावित करेगा। अब ये 7 कॉलेज छात्रों का दाखिला तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक कि बीसीआई से उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती। बीसीआई का ये फैसला वर्तमान और भावी छात्रों को तो प्रभावित करेगा ही साथ-साथ उन पर इसका बुरा असर हो सकता है जो वर्तमान में इन कॉलेजों से दाखिल हैं। ऐसे छात्र अधिक जानकारी के लिए कॉलेज प्रशासन से संपर्क करें।

कौन से 7 कॉलेज पर लगा प्रतिबंध (Law College)

  • एच.एस. लॉ कॉलेज (उत्तरप्रदेश) 
  • मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज (राजस्थान) 
  • श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ (उत्तर प्रदेश) 
  • श्री ईश्वर रेड्डी कॉलेज ऑफ लॉ (आंध्र प्रदेश) 
  • श्री शिरडी साईं विद्या परिषद (आंध्र प्रदेश) 
  • एस.एस. कॉलेज ऑफ लॉ (उत्तर प्रदेश) 
  • तेजू सिंह मेमोरियल लॉ कॉलेज (उत्तर प्रदेश) 
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