शिक्षा

Foreign Students पर सख्ती, अब स्कूल-कॉलेजों को 48 घंटे में देनी होगी पूरी जानकारी, वरना होगी कार्रवाई

गृह मंत्रालय के साथ मिलकर जारी किए गए इस आदेश के तहत सभी शिक्षण संस्थानों को अपने यहां एडमिशन लेने वाले विदेशी छात्रों की जानकारी तय समय सीमा में अपलोड करनी होगी।

2 min read
Feb 13, 2026
Foreign Students(Image-Freepik)

Government rules For Foreign Students: देश की सुरक्षा और विदेशी नागरिकों के सही रिकॉर्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब भारत में पढ़ने आने वाले हर विदेशी छात्र की पूरी जानकारी सरकार के पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों पर लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि अब तक कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि छात्र वीजा पर आए विदेशी नागरिकों का पूरा डेटा प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं होता। किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वीजा कब खत्म हो रहा है, वे वास्तव में पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं, ऐसी बुनियादी जानकारियों में कमी पाई गई। इसी खामी को दूर करने के लिए यह नया निर्देश जारी किया गया है।

Foreign Students: क्या है नया नियम?

गृह मंत्रालय के साथ मिलकर जारी किए गए इस आदेश के तहत सभी शिक्षण संस्थानों को अपने यहां एडमिशन लेने वाले विदेशी छात्रों की जानकारी तय समय सीमा में अपलोड करनी होगी। यह जानकारी एक डिजिटल सिस्टम के जरिए शेयर की जाएगी, जिससे संबंधित विभाग तुरंत अपडेट देख सकें। संस्थानों को छात्र का नाम, मूल देश, पासपोर्ट नंबर, वीजा की वैधता, कोर्स का डिटेल और भारत में रहने का पता जैसी अहम जानकारियां दर्ज करनी होंगी। इतना ही नहीं, अगर कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है या लंबे समय तक क्लास में नहीं आता, तो उसकी सूचना भी देनी होगी।

‘FSIS’ पोर्टल से जुड़ा होगा सारा डेटा

विदेशी छात्रों की निगरानी के लिए सरकार ने "Foreign Student Information System (FSIS)" नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सभी संस्थानों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर हर नए एडमिशन की जानकारी 24 से 48 घंटे के भीतर अपडेट करनी होगी। यह सिस्टम सीधे इमिग्रेशन विभाग से जुड़ा रहेगा, जिससे वीजा से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को तुरंत ट्रैक किया जा सके।

Government rules For Foreign Students: नियम तोड़ने पर क्या होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ Foreigners Act के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और मान्यता रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान शामिल हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे जुड़े जरुरी कानूनी एक्शन लिया जाएगा।

Published on:
13 Feb 2026 01:20 pm
Also Read
View All

अगली खबर