शिक्षा

BSEB को दूसरी टॉपर का परिणाम संशोधित करने का निर्देश, HC ने लगाया जुर्माना

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा की दूसरी टॉपर के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश देते हुए बीएसईबी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना भी ठोका है।
less than 1 minute read
Aug 30, 2018
Patna HC
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा की दूसरी टॉपर के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश देते हुए बीएसईबी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना भी ठोका है। न्यायमूर्ति सी एस सिंह ने बुधवार को वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा में दूसरी टॉपर रही भव्या कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसईबी को उसका परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है।
Published on:
30 Aug 2018 03:10 pm