राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC को शिक्षक भर्ती परीक्षा २०१६ के तहत गणित विषय में कट-ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं करने और इसके चलते माइनस २३ अंक प्राप्त करने वाले एक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने पर जवाब मांगा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को RPSC (आरपीएससी) को शिक्षक भर्ती परीक्षा २०१६ के तहत गणित विषय में कट-ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं करने और इसके चलते माइनस २३ अंक प्राप्त करने वाले एक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने के मामले में नोटिस जारी कर ६ सप्ताह में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश मनीषा शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई में दिए।
राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने मनीषा शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए RPSC से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक शर्मा व निधि शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि द्वितीय शिक्षक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक की योग्यता निर्धारित नहीं होने की वजह से माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। उन्होंने इसके तथ्य पेश किए। इस पर खंडपीठ ने कहा सरकारी अधिवक्ता कारण सहित जवाब पेश करें कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं निर्धारित किए गए?