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UGC Rules: यूजीसी नियमों को लेकर सड़कों पर क्यों उतरा है जनरल वर्ग? पुराने कानून से अलग ये 5 बड़े बदलाव जान लीजिए!

UGC New Rules 2026: यूजीसी ने 2012 के पुराने नियमों को बदलकर नए इक्विटी नियम 2026 लागू कर दिए हैं। ओबीसी वर्ग को शामिल करने और 'इक्विटी स्क्वाड' के गठन पर देशभर में विवाद छिड़ गया है। जानिए 2012 और 2026 के नियमों में क्या बड़े बदलाव हुए हैं जिनका देशभर में हो रहा जमकर विवाद।

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Jan 28, 2026
UGC guidelines 2026 (PC: UGC)

UGC Equity Rules 2012 vs 2026: देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत और अन्य भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026' नोटिफाई कर दिया है। यूजीसी के इन नए 'इक्विटी नियमों' ने उच्च शिक्षा जगत को दो धड़ों में बांट दिया है। 13 जनवरी, 2026 को जारी इन नए नियमों ने 2012 के पुराने ढांचे की जगह ली है। हालांकि, इन नियमों के लागू होते ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जहां एक पक्ष इसे सुधारवादी कदम बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे एक विशेष वर्ग के खिलाफ हथियार के तौर पर देख रहा है। जानिए आखिर 2012 के मुकाबले 2026 के कानून में वो कौनसे बड़े बदलाव हुए जिनको लेकर सड़कों पर हैं छात्र।

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आसान भाषा में समझिए यूजीसी के पुराने और नए नियमों के बीच के अंतर को जिसे लेकर हो रहा है देशभर में विरोध:

पहलू2012 के नियम2026 के नए नियम
दायरा (Scope)मुख्य रूप से केवल एससी और एसटी छात्र शामिल थे।एससी, एसटी के साथ अब ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और स्टाफ भी शामिल।
संस्थानिक ढांचाकेवल एक एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर और सेल होता था।इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, एम्बेसडर और 24 घंटे हेल्पलाइन अनिवार्य।
शिकायत पर एक्शनजांच के लिए कोई सख्त समय-सीमा तय नहीं थी।24 घंटे में कार्रवाई शुरू, 15 दिन में रिपोर्ट और 60 दिन में जांच पूरी।
जवाबदेहीनियम केवल सलाहकार प्रकृति के थे, सख्ती कम थी।नियमों का पालन न करने पर फंड रुक सकता है और मान्यता भी छिन सकती है।
गलत शिकायत पर दंडझूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ प्रावधान थे।नए नियमों में झूठी शिकायत पर कार्रवाई का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है।

UGC Rules Protest 2026: ओबीसी वर्ग को शामिल करने पर क्यों है विवाद?

2012 के नियमों के तहत केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र ही शिकायत कर सकते थे। 2026 के नियमों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी शामिल कर लिया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे भेदभाव कम होने के बजाय कैंपस में गुटबाजी और बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर 'रोलबैक यूजीसी' ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि नए नियमों के तहत बिना पर्याप्त सबूत के भी सामान्य वर्ग के छात्रों को निशाना बनाया जा सकता है।

UGC Anti Discrimination Rules 2026: विवाद के मुख्य कारण

  • विरोध कर रहे छात्रों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि, 2012 के पुराने नियमों में 'झूठी शिकायत' करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे 2026 के नए नियमों से हटा दिया गया है।
  • नए नियमों के अनुसार बनने वाली 'इक्विटी कमेटी' में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के प्रतिनिधियों का होना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कमेटी में सामान्य वर्ग (General Category) के सदस्य को शामिल नही किया गया है, इससे एकतरफा फैसले होने का खतरा बना रहेगा।
  • छात्र संगठनों का कहना है कि इक्विटी स्क्वाड और कमेटी जैसे शब्दों के इस्तेमाल और कैंपस में निरंतर निगरानी से शिक्षण संस्थानों की आजादी खत्म हो जाएगी और वहां खौफ का माहौल पैदा होगा।
  • आलोचकों का कहना है कि, नए नियमों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण मामूली आपसी विवादों को भी जातिगत रंग देकर बड़ी कार्रवाई का आधार बनाया जा सकता है।
  • विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि इन सख्त नियमों का इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने या राजनीतिक बदले की भावना के लिए किया जा सकता है। इसमें जांच पूरी होने से पहले ही आरोपी को दोषी की तरह देखे जाने का खतरा है, जिससे निर्दोष छात्रों का करियर बर्बाद हो सकता है।

UGC Equity Regulations 2026: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने नियम

यूजीसी का कहना है कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाए गए हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई की पायल तड़वी के मामले के बाद अदालत ने भेदभाव रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बनाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद ही फरवरी 2025 में ड्राफ्ट तैयार किया गया और अब इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है।

मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि, सरकार और यूजीसी प्रदर्शनकारी छात्रों व विशेषज्ञों के साथ संवाद करें। यदि इन नियमों में संतुलन नहीं बनाया गया, तो इन सबका असर शिक्षण संस्थानों के अकादमिक माहौल पर पड़ेगा। आने वाले समय में यह देखना जरूरी होगा कि, क्या केंद्र सरकार इन विवादित बिंदुओं पर कोई संशोधन करती है या फिर ये नियम इसी स्वरूप में लागू रहेंगे।

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Published on:
28 Jan 2026 06:15 pm
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