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ITR फाइल करने के पांच फायदे, लोन से लेकर विदेश जाना हो जाएगा आसान

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है यानी अब कुछ ही दिन बचे हैं। लगभग सभी ने ITR फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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ITR फाइल करने के पांच फायदे, लोन से लेकर विदेश जाना हो जाएगा आसान

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है यानी अब कुछ ही दिन बचे हैं। लगभग सभी ने ITR फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक ITR फाइल नहीं किया हैं वो जल्द से जल्द कर ले वरना उन्हें 5000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। जो लोगों ITR के दायरे में आते है उनके लिए तो ITR फाइल करना अन‍िवार्य हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपको भी ITR फाइल करना बेहद जरूरी है। हालांकि अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो आपके लिए ITR फाइल करना अन‍िवार्य नहीं है। लेकिन आप ऐसा करते हैं, तो इसके कई फायदे आपको मिलते हैं। ऐसे ही पांच फायदे हम आपको आज बताने जा रहे हैं।


ITR फाइल करने का पहला फायद
अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी नहीं है। हालांकि आप ऐसा करते हैं, तो इसके कई फायदे आपको मिलते हैं। पहला फायदा तो आपको यह होगा की अगर आप लोन लेना चाहते है तो लोन लेना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। दरअसल ज्यादातर बैंक ऐसे वक्त पर आपके ITR की जानकारी आय के स्रोत की जानकारी पुख्ता करने के लिए मांगते हैं। ITR भरा होने से आपके लिए लोन लेना भी आसान हो जाता है।

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ITR फाइल करने का दूसरा फायदा

दूसरा बड़ा फायदा ITR फाइल करने का आपको यह मिलेगा की विदेश जाना है जाएगा आसान। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कई देश आपको वीजा देने से पहले आपके ITR की जानकारी मांगते हैं। इसके जरिये वह आपकी वित्तीय स्थ‍िति जानने की कोश‍िश करते हैं और उसके बाद ही आपको वीजा देते हैं।

ITR फाइल करने का तीसरा फायदा

तीसरा फायदा जो आप ITR फाइल करके उठा सकते है वो है की आप आयकर विभाग को अपनी आय के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। इतना ही नहीं आयकर विभाग को यह भी पता होगा कि आपकी आय टैक्स दायरे से बाहर है। बल्कि आपके पास अपकी इनकम का पूरा रिकॉर्ड होगा ।

ITR फाइल करने का चौथा फायदा

चौथा फायदा जो आप ITR फाइल करने से मिलने वाला है वो यह है की टैक्स के दायरे में नहीं आने के बावजूद Iआप आसानी से TDS क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके बैंक ने 10 हजार रुपये से ज्यादा के ब्याज पर टीडीएस काटा है, तो आप रिफंड ले सकते हैं।


ITR फाइल करने का पांचवा फायदा

पांचवा फायदा जो ITR फाइल करने से ले सकते है वो यह की अगर आपको किसी शेयर को बेचने पर नुकसान हुआ है, तो आप इसे कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ITR ड्यू डेट के भीतर ही भरें। बिलेटेड रिटर्न भरने पर यह फायदा आपको नहीं मिलेगा।

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Published on:
21 Jul 2018 12:16 pm
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