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सरकारी कैल्कुलेटर बताएगा नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से किसमें होगा फायदा

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स कैल्कुलेशन के लिए ई- कैल्कुलेटर लांच किया बजट 2020 में सरकार ने पुरानी व्यवस्था के साथ विकल्प की भी घोषणा की नई व्यवस्था के तहत बिना किसी छूट के 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा

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Feb 07, 2020
income tax calculater
Govt calculator tell which one will benefit from new or old tax system

नई दिल्ली। देश की मोदी सरकार ने बजट 2020 में टैक्स की वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा की है। जिसमें किसी तरह की छूट नहीं है। 3 से 4 नए स्लैब जोड़े गए हैं। ऐसे में अब टैक्सपेयर्स के सामने नई समस्या पैदा हो गई है कि दोनों में कौन सा विकल्प लिया जाए। किसमें कितना फायदा होगा। यह समस्या हर स्लैब के लोगों के साथ है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कैल्कुलेटर लांच किया है, जिससे आप अपने टैक्स को कैल्कुलेट कर सकते हैं। दोनों की व्यवस्था से कैल्कुलेशन कर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको लिए टैक्स की पुरानी व्यवस्था मुफीद है या फिर नई व्यवस्था।

आयकर डिपार्टमेंबट की वेबसाइट पर कैल्कुलेटर
आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर कैलकुलेटर को लांच दिया गया है। टैक्सपेयर्स पुरानी और नई व्यवस्था में उन्हें कितना टैक्स देना होगा। इस पोर्टल का इस्तेमाल विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक आईटीआर भरने में करते हैं। इसके जरिए सामान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक सभी स्रोत से अपनी सालाना आय, कुल कटौती और छूट का आंकलन कर यह पता लगा सकते हैं कि पुरानी या नई व्यवस्था में उनकी कर देनदारी कितनी होगी।

अब ऐसा होगा नया टैक्स स्लैब
0 फीसदी - 5 लाख रुपए कमाई पर
10 फीसदी - 5-7.5 लाख रुपए कमाई पर
15 फीसदी - 7.5-10 लाख रुपए कमाई पर
20 फीसदी - 10-12.5 लाख रुपए कमाई पर
25 फीसदी - 12.5-15 लाख रुपए कमाई पर
30 फीसदी - 15 लाख रुपए और अधिक की कमाई पर

मौजूदा समय में कुछ ऐसा है टैक्स स्लैब
2,50,000 तक की आय पर - 0 फीसदी
2,50,001 से 5 लाख तक की आय पर - 5 फीसदी
500001 से 10 लाख तक की आय पर - 20 फीसदी
1000001 लाख से अधिक - 30 फीसदी

Published on:
07 Feb 2020 10:33 am