इरडा ( irdai ) ने इंश्योरेंस कंपनियों ( Insurance Companies ) को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को जारी करने का अधिकार दे दिया है । एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों ( Insurance Policies ) के लिए लागू होगी ।
नई दिल्ली : कोरोनावायरस महामारी ( corona pandemic ) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए Insurance Regulatory and Development Authority of India ( IRDAI ) ने लोगों की समस्या को देखते हुए अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है । इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को जारी करने का अधिकार दे दिया है । एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि यह छूट 2020 21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों ( Insurance Policies ) के लिए लागू होगी । इसका मतलब यह है कि अगर आप महामारी ( corona pandemic ) के दौरान इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके डाक्यूमेंट्स के लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।
ग्राहकों की दिक्कत को देखते हुए लिया- IRDAI ने यह फैसला कस्टमर्स को आ रही दिक्कतों की वजह से लिया है ऐसा देखा जा रहा है कि लॉक डाउन की वजह से बीमा कंपनियां कस्टमर तक पॉलिसी के पेपर्स नहीं भेज पा रही है जिसकी वजह से रनिया फैसला लिया है कि कंपनियां अब ई पॉलिसी जारी कर सकेंगी हालांकि इस ई पॉलिसी को देखने समझने के लिए ग्राहकों को 30 दिन का समय दिया जाना जरूरी होगा ।
कस्टमर्स कर सकते हैं हार्ड कॉपी की मांग - हालांकि इरडा ( IRDAI ) के इस आदेश के बाद ईपॉलिसी ( E Policy ) माननी होंगी लेकिन अगर कस्टमर चाहे तो अभी भी कंपनियों से हार्ड कॉपी की मांग कर सकता है और कंपनियों को हार्ड कॉपी भेजना जरूरी होगा । इसके साथ ही इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों ( Insurance Companies ) को हर 3 महीने पर उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है ।