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PM Kisan Samman Nidhi: अब किसानों के खाते में 6000 की जगह आएंगे 10,000 रुपये, ऐसे मिलेगा लाभ

-PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020: किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। -प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi 2020 ) योजना भी केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। -इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं।

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Oct 05, 2020
PM Kisan Samman Nidhi: अब किसानों के खाते में 6000 की जगह आएंगे 10,000 रुपये, ऐसे मिलेगा लाभ

नई दिल्ली।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020: किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi 2020 ) योजना भी केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।

इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2-2 हजार की तीन किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) सरकार ने भी किसानों ( Scheme for Farmers ) को 4 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान किया है। यानी की मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 10 हजार रुपये मिलेंगे।

हर साल मिलेंगे 10000 रुपये
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश किसानों को काफी लाभ होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं, सर्वे कर लगातार किसानों को इस योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 6 हजार रुपये के साथ-साथ अब राज्य सरकार से भी 4 हजार रुपये मिलेंगे, ऐसे में किसानों को कुल 10 हजार रुपये सालाना मिलेंगे। इसके लिए किसानों की सूची किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज होगी। इसके लिए किसानों को पटवारी को अपनी एक एप्लीकेशन देनी होगी।

हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपये
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi ) योजना के तहत हर साल 3 किश्त में 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। इसकी पूरी जानकारी आप pmkisan.gov.in देख सकते हैं।

किसे मिलेगा लाभ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेती की जमीन उसके नाम नहीं है तो वो योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो या फिर पूर्व या वर्तमान सांसद/ विधायक/मंत्री हो, पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या भी इनके परिवार के लोग हों, ये सभी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे सभी पेंशनर भी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं।

Published on:
05 Oct 2020 02:07 pm
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