3 घंटे से ज्यादा समय तक ATM खाली रहने पर RBI का कड़ा रुख संबंधित बैंकों को तीन घंटे तक भरना होगा ATM में कैश एटीएम को ना भरने पर RBI लगाएगा बैंकों पर जुर्माना
नई दिल्ली।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( rbi ) की ओर से कैशलेस एटीएम ( Cashless ATM ) पर बड़ा आदेश जारी किया है। अगर कोई एटीएम ( ATM ) 3 घंटे से ज्यादा समय तक खाली रहेगा, तो उससे संबंधित बैंक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लोगों को कई जगहों पर विभिन्न बैंकों के एटीएम पर नो कैश ( No Cash ) बोर्ड लगा होता है। जिन्हें कई दिनों तक नहीं फिल नहीं किया जाता है। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
3 घंटों से ज्यादा खाली ना हों ATM
RBI की ओर से बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ATM 3 घंटे से ज्यादा खाली बिल्कुल भी ना हो। यानी बैंक को तीन घंटे के अंदर ATM को भरना होगा। अगर कोई ATM ऐसा पाया जाता है तो इस उससे संबंधित बैंक के खिलाफ बड़ा जुर्माना ठोका जाएगा।
बैंकों का स्पष्टीकरण
जानकारों की मानें तो एटीएम में कैश ना होना बैंकों की बड़ी लापरवाही का नमूना है। वहीं दूसरी ओर बैंक अधिकारियों की ओर से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि पिछले दिनों एटीएम में कैश ना होने का मुख्य कारण बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश ना होना था। मौजूदा में एटीएम में कैश फ्लो काफी अच्छा चल रहा है।
यह भी है सबसे बड़ी वजह
वहीं दूसरी ओर एटीएम बंद होने या फिर कैश ना होने का मुख्य कारण बैंकों को आरबीआई का वो आदेश है जिसमें एटीएम को अपग्रेड करने को कहा है। फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज के अनुसार एटीएम अपग्रेड करने की वजह से बैंकों का खर्चा बढ़ा है। जिसकी वजह से बैंकों ने कई एटीएम बंद कर दिए हैं।
सेंसर बताता है एटीम में कैश का वॉल्यूम
एटीएम में कैश होने या ना होने का अपडेट बैंकों को सेंसर के माध्यम से होता रहता है। बैंकों को सेंसर से इस बात की जानकारी मिलती है कि एटीएम में कितना कैश बाकी है। एटीएम कितनी देर में खाली जाएगा। एटीएम के बारे में हर पल की जानकारी बैंकों को रियल टाइम बेसिस पर होती रहती है।