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विदेश पैसा भेजने पर कटेगा 5 फीसदी टैक्स, जानें कब से लागू होंगे नए नियम

Tax On Sending Money To Foreign : आरबीआई के liberalized remittance scheme के तहत विदेश पैसा भेजने पर चुकाना होगी टीसीएस टूर पैकेज लेने वालों को टैक्स में मिलेगी छूट, नहीं भरना होगा टीसीएस
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Sep 10, 2020
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Tax On Sending Money To Foreign

नई दिल्ली। जो लोग विदेश पैसा भेजते हैं अब उन्हें 1 अक्टूबर से लागू होने वाले TCS (Tax Collected at Source) के नियमों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि 2020 के फाइनेंस एक्ट (Finance Act) के मुताबिक RBI के (liberalized remittance scheme) के जरिए विदेश पैसे भेजने पर अब आपको टैक्स चुकाना होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर आप 7 लाख रुपए से जयादा पैसा भेजते हैं तो इस पर 0.5 फीसदी TCS लगेगा। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ विशेष ट्रांजैक्शन पर छूट भी दी है।

मालूम हो कि बहुत से लोग विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में माता—पिता सालाना काफी पैसे विदेश भेजते हैं। इसके अलावा बिजनेस डीलिंग्स में भी विदेशों से पैसों का लेन—देन काफी होता है। इसी की मॉनिटरिंग करने और ब्योरा रखने के मकसद से टैक्स लगाया जाएगा। ये नियम 1 अक्टबूर से लागू होंगे। हालांकि अगर ट्रांजैक्शन 700,000 रुपए से कम है तो इस पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा।

इन्हें मिलेगी छूट
सरकार के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विदेश टूर पैकेज (tour package) लेता है तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। उसे टैक्स भरने पर छूट मिलेगी। इसके अलावा कुछ अन्य कामों पर भी टैक्स में राहत मिलेगी। बता दें कि देश में कई टैक्स पेयर्स पर TDS लागू होता है। ऐसे में अगर विदेश भेजने वाले टैक्स पेयर्स पर पहले से TDS लागू हो चुका है तो उन पर TCS से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये निर्णय 17 मार्च को पेश हुए फाइनेंस एक्ट में लिया गया था।

Published on:
10 Sept 2020 11:25 am