छठी बार सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई सरकार ने दिया 30 सितंबर तक का मौका यहां जानें आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने छठी बार फिर से पैन कार्ड ( pan card ) से आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च थी जिसे अब 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। सरकार की तरफ से यह फैसला रविवार 31 मार्च 2019 को लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर देना अनिवार्य रहेगा। आपको बता दें सरकार ने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने का यह फैसला बहुत पहले से लिया है।
पैन कैर्ड से आधार को लिंक करने की डेडलाइन को सरकार की तरफ से बढ़ाने का फैसला तब लिया गया जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अपने एक ब्यान में कहा कि 31 मार्च तक जो भी पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे, उन्हें वैध नहीं माना जाएगा। अब यह सुविधा सरकार ने उन नागरिकों को दी है, जो अभी तक अपने आधार को पैन कैर्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं।
ऐसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा और वहां लॉगइन करना होगा। अगर यहां आपका अकाउंट नहीं बना तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद लॉगिंन करते ही एक पेज ओपेन होगा, जिसके ऊपर दिए ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग को क्लिक करें। यहां प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे सेलेक्ट करें और अपना आधार नंबर व कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे दिए लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका पैन नंबर आधार नंबर से जुड़ जाएगा। बता दें कि यह तरीका तब ही काम करेगा जब पैन कार्ड और आधार कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल खाते हैं।