गरियाबंद

बहु की इज्जत लूटना चाहता था ससुर, तंग आकर नवविवाहिता ने उठाया ये खौफनाक कदम, जानकर उड़ जाएंगे होश

Crime News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां ससुर अपनी ही बहु की इज्जत लूटना चाहता था।
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CG News: गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र में एक नवविवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस सुसाइड मामले में मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें नवविवाहिता ने ससुर और पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की बात कही है। मामले में पुलिस ने ससुर और पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया।

जानकारी के अनुसार फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम लचकेरा निवासी गिरधारी यादव (26) की शादी 3 माह पूर्व सामाजिक रीति-रिवाज से नेहा यादव के साथ हुई थी। 6 नवंबर की शाम नेहा ने अपने घर के छत पर लगे हुक से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि नेहा यादव गांव के ही लोमष मानिकपुरी के खेत में धान कटाई करने गई थी, जो शाम करीब 4.30 बजे घर लौटी। नेहा का पति गिरधारी निजी काम से दूसरे गांव चला गया। शाम 7 बजे घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अपने पत्नी को आवाज लगाई, घर का दरवाजा भी घटखटाया। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई।

अनहोनी की आशंका में पति ने गांव के सरपंच और कोटवार को बुलाकर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पहुंचे, तो नेहा की लाश फंदे पर लटक रही थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। जांच के दौरान पुलिस को मृतिका के पास से सुसाईड नोट मिला। जिसमें महिला ने ससुर विष्णु यादव और पति गिरधारी यादव पर प्रताड़ित करने का आरोपी लगाया है।

ससुर की इस हरकत से थी परेशान

पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्ट के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की। सुसाइड नोट और पूछताछ में पता चला कि ससुर विष्णु यादव उसकी इज्जत लूटना चाहता था। इस बात की जानकारी उसके पति गिरधारी को भी थी। लेकिन पिता के आदतों को जानने के बावजूद पति कुछ नहीं कहता था। इन बातों से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली है। मामले में पुलिस ने मृतका के ससुर विष्णु यादव और पति गिरधारी यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में धारा 108, 3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

Updated on:
09 Nov 2024 03:48 pm
Published on:
09 Nov 2024 03:48 pm