Liquor over rate : शराब विक्रेता निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली नहीं कर पाएंगे। वसूली नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेका संचालकों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। गाजियाबाद आबकारी विभाग ने शराब की ओवर रेटिंग को लेकर ठेका संचालक पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
Liquor over rate : शराब की ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर आपको भी शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत करनी है तो आबकारी विभाग के नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब शराब विक्रेता निर्धारित रेट से ज्यादा वसूली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आबकारी विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जगह-जगह इसे लेकर छापेमारी शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद में देसी शराब के ठेके पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायत मिलने पर शराब ठेके के संचालक पर 75 हजार का जुर्माना ठोका गया है। इतना ही नहीं विभाग की तरफ से यह भी हिदायत दी गई है कि दोबारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे लिए गए तो डेढ़ लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।
आबकारी विभाग शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इसको लेकर शराब दुकानों के संचालकों को कई तरह की हिदायत भी दी जा चुकी हैं। निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली न की जाए और सभी मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाए। लेकिन, कुछ शराब ठेकों पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली की जा रही है। इसी कड़ी में देसी शराब ठेके के संचालक पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली किए जाने के आरोप में 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले भी कुछ वाइन शॉप पर इस तरह की शिकायत मिलने पर जुर्माना लगाया जा चुका है।
शिकायत सही पाए जाने पर की गई कार्रवाई
गाजियाबाद के आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कई जगह शराब ठेकों पर ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली किए जाने की शिकायत मिल रही थी। जिले में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। कई शराब ठेकों पर खुद विभाग के कर्मचारी भेज कर इसकी जांच की गई तो नासिरपुर फाटक स्थित एक देसी शराब ठेके पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली की जा रही थी। यह ठेका अनुज्ञापी कल्पना सिंह के नाम पर है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए 75 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा इस तरह का मामला सामने आया तो डेढ़ लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा और तीसरी बार शिकायत मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत करने वालों पहचान रहेगी गुप्त
बता दें कि पिछले दिनों ही अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी दुकान पर ओवर रेटिंग मिलने पर सेल्समैन के साथ संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी ओवर रेटिंग की शिकायत 9454466 019 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर वीडियो भेजकर शिकायत कर सकता है। शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।