योगी सरकार के द्वारा बदल दिया गया है शराब की दुकान खोलने और बंद करने का समय, आप भी जान लें
गाजियाबाद। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बदले गए शराब की दुकान खुलने के समय के बाद भी दुकानदार समय से पहले दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार का सख्त आदेश है कि कोई भी शराब दी दुकान या मॉडल शॉप दोपहर 12.00 बजे से पहले और रात्रि 10.00 के बाद खुली नहीं मिलनी चाहिए। यदि इसके बावजूद भी शराब की कोई दुकान या बीयर शॉप या मॉडल शॉप खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब या बीयर बेचते हैं तो भी आबकारी विभाग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
इसी आदेश के तहत शनिवार को समय से पहले शराब की एक दुकान खुली होने पर आबकारी अधिकारी के द्वारा उसको सील कर दिया गया। साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक मॉडल शॉप पर यह कार्रवाई समय से पहले खुली पाई जाने पर की गई। दुकानदार पर यह भी आरोप है कि उसके द्वारा दुकान पर एमआरपी से ज़्यादा रेट पर शराब को बेचा जा रहा था, जिसके चलते आबकारी अधिकारी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई।
यह भी पढ़ें-अब कर्नाटक मामले में कूदी साध्वी प्राची, राहुल गांधी के बारे में कह दी ऐसी बात कि मच गया हड़कंप
आपको बता दें कि गाजियाबाद में अधिकतर शराब की दुकानों और मॉडल शॉप पर खुदरा मूल्य से ज्यादा रेट पर शराब बिकने की शिकायतें आबकारी अधिकारी को मिल रहीं थी, जिसके चलते गाजियाबाद के आबकारी अधिकारी के द्वारा यह एक बड़ी कार्रवाई की गई। आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी की टीम लगातार ऐसी दुकानों पर सर्वे करती है। अगर कोई खुदरा मूल्य से ज्यादा रेट पर शराब बेचता है तो पहले उसको नोटिस जारी करते हैं। जब दुकानदार द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो उसके खिलाफ ये सख्त और बड़ी कार्रवाई की जाती है।